Delhi Politics: सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को राहत, अंतरिम जमानत की बढ़ाई तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लांड्रिंग मामले में आप पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जस्टिस एस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को 18 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Tue, 10 Oct 2023 04:30 AM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जस्टिस एस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को 18 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने कहा कि मामले को 18 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे सूचीबद्ध करें, क्योंकि मामले पर आज विचार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख यानी 18 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई है। उन्हें चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन शर्तें लगाई थीं कि उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए या बिना अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ना चाहिए।
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