दिल्ली में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए आसमान में कोई भी वस्तु उड़ाने पर रहेगी रोक, कई इलाकों में धारा 144 लागू
दिल्ली पुलिस ने 9 जून को केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह (Modi 3.0 Oath Ceremony Update) को देखते हुए के दौरान दिल्ली में पैराग्लाइडर पैरा-मोटर्स हैंग ग्लाइडर यूएवी यूएएस माइक्रोलाइट विमान दूर से संचालित विमान जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों को उड़ाने पर रोक लगा दिया है। बता दें यह आदेश 9 जून से लागू होगा और 2 दिनों तक लागू रहेगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। (NDA government formation Updates) लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार रविवार को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Droupadi Murmu) उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान असामाजिक तत्व, देश विरोधी तत्व व आतंकवादी आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग पर प्रतिबंध
इसके मद्देनजर पुलिस (Delhi Police) आयुक्त संजय अरोड़ा ने पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रतिबंधित वस्तुओं में ये भी शामिल
जहां भी गणमान्य व्यक्ति ठहरेंगे और उन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकाप्टर व विमान से पैरा-जंपिंग आदि पर प्रतिबंध रहेगा।दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू
नई दिल्ली व आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। यह आदेश नौ जून से लागू होगा और दो दिनों की अवधि यानी 10 जून तक लागू रहेगा।यह भी पढ़ें: गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना, संभाल चुके हैं ये तीन अहम मंत्रालय
यह भी पढ़ें: क्या इस्तीफा देंगे केजरीवाल? दिल्ली के सियासी संकट से जुड़े दो संकेत और एक बड़े दावे से समझें A TO Z
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।