Move to Jagran APP

केजरीवाल को अदालत से झटका, सीबीआई मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बुधवार को सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले ईडी मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha Published: Sat, 29 Jun 2024 02:17 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jun 2024 04:55 PM (IST)
Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल को दिल्ली कोर्ट से नहीं मिली राहत, 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में शनिवार को राहत नहीं मिली और कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश सुनैना शर्मा के समक्ष पेश किया था। सीबीआई ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी।

इससे पहले, दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दी। बाद में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें, बुधवार को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करने‌ के बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था, जो शनिवार को खत्म हुई।

कोर्ट में दी गई दलीलें

केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई को बताना चाहिए कि उन्होंने केजरीवाल को एक जून से बाद गिरफ्तार करने के लिए क्या सामग्री थी? 

अदालत: जो कुछ भी है, यह आरोपित को नहीं बताया जा सकता है। आपको जांच की गंभीर जानकारी देने को नहीं कहा जा सकता है। मामले की जांच की जा रही है, ऐसे में आप नहीं कह सकते हैं कि सामग्री नहीं है।

चौधरी (केजरीवाल का वकील) : सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान में कहा था कि वे तीन जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे।

अदालत : एजेंसी ने शीर्ष अदालत में जो भी बयान दिए हैं, अगर उक्त बयान का अनुपालन नहीं भी किया गया है तो यह जमानत मांगने का आधार हो सकता है, लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं कि न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है।

चौधरी- सीबीआई ने जो कहा अदालत को उसे रिकार्ड करना चाहिए, ताकि भविष्य में एजेंसी को इसका स्मरण कराया जा सके।

केजरीवाल के अधिवक्ता ने दस मिनट के लिए अदालत कक्ष में केजरीवाल को उनके परिवार से मिलने की अनुमति देने की मांग की। कोर्ट ने अदालत कक्ष में ही मुलाकात की अनुमति दी। अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने के मुद्​दे पर निर्णय सुरक्षित रखा। 

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा।


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.