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'प्यार अंधा होता है...खाते में आया सारा पैसा सही होगा', सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉल ने HC में दिया जवाब

पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुकेश की पत्नी लीना पॉल बोली- प्यार अंधा होता है मुझे विश्वास था कि खाते में आया सारा पैसा ठीक था। अब इस मामले की अगली सुनवाई में अन्य आरोपितों केे विरुद्ध आरोपों पर बहस होगी।

By Edited By: Shyamji TiwariUpdated: Wed, 05 Jul 2023 06:43 PM (IST)
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सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉल ने HC में दिया जवाब
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल के खिलाफ आरोपों पर बहस पूरी हो गई। कोर्ट में लीना ने कहा कि प्यार अंधा होता है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का विश्वास था कि खाते में जो भी पैसा आ रहा है, वह सही होगा।

11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

अब मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। मामले में आरोपित फिल्म अभिनेत्री जैक्लिन फर्नांडिस भी कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुकेश की पत्नी के वकील ने कहा कि लीना के विरुद्ध कुछ भी संदिग्ध नहीं है, जिससे साबित हो कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी।

कोर्ट ने सुकेश की पत्नी से पूछा सवाल

विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की कोर्ट ने लीना से पूछा कि क्या आप बेंगलुरू में कार खरीदने-बेचने का बिजनेस करती थी? जब सुकेश जेल में था, उस समय भी आप फोन पर बात करती थी? कोर्ट ने पूछा कि क्या जेल में बंद बंदी से व्हाट्सऐप कॉल करना कानूनन सही है?, जबकि आपके पास कानूनी विकल्प उपलब्ध था।

कोर्ट ने कहा कि आपके अभिनेत्री के रूप में या बिजनेस से हुई आय को लेकर ईडी का कोई सवाल नहीं है? कोर्ट ने कहा ईडी का आरोप है कि लीना जेल में बंद कैदी से गिफ्ट लिये। लीना की तरफ से उनके वकील ने कहा कि उसने खुद उसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए।

लीना पॉल ने कहा- प्यार अंधा होता है...

लीना को उस पैसे के स्त्रोत की जानकारी नहीं थी। लीना पॉल ने कहा कि प्यार अंधा होता है। हमारे द्वारा कैश के जरिए कोई लेनदेन नहीं किया गया। लीना ने कहा कि उसे इस बात का भरोसा था कि उसके खाते में जो पैसा आ रहा है, वह सब सही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई में अन्य आरोपितों केे विरुद्ध आरोपों पर बहस होगी।

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