Delhi: टूलकिट मामले में जमानत शर्त में संशोधन से जुड़ी दिशा रवि की याचिका हाईकोर्ट ने किया खारिज
वर्ष 2021 में किसानों के विरोध का समर्थन करने वाले टूलकिट को साझा करने से जुड़े मामले में विदेश यात्रा से पहले निचली अदालत की पूर्व अनुमति लेने की जमानत की शर्त में संशोधन से जुड़ी जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की याचिका को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Tue, 26 Sep 2023 06:52 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वर्ष 2021 में किसानों के विरोध का समर्थन करने वाले टूलकिट को साझा करने से जुड़े मामले में विदेश यात्रा से पहले निचली अदालत की पूर्व अनुमति लेने की जमानत की शर्त में संशोधन से जुड़ी जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की याचिका को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। रवि की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली पुलिस ने रवि को 13 फरवरी 2021 को किसानों के विरोध से संबंधित टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जमानत देते समय निचली अदालत ने दिशा रवि पर कई शर्तें लगाई थीं।इसमें यह भी कहा था कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी। दिशा रवि ने जमानत की शर्त में संशोधन की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें इतनी छूट जाए कि विदेश जाने से पहले वह निचली अदालत को सूचित करेंगी।
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