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सत्येंद्र जैन से जुड़ी ईडी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला, अन्य जज करेंगे सुनवाई

Satyendra Jain bail News दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Minister Satyendra Jain) की जमानत याचिका को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई थी। बृहस्पतिवार को इस पर निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था।

By Jp YadavEdited By: Updated: Fri, 23 Sep 2022 12:02 PM (IST)
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दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Minister Satyendra Jain) की फाइल फोटो
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को दूसरे न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग वाली ईडी की याचिका को अनुमति दे दी है। इसके बाद अब यह मामला विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले की सुनवाई पहले विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने की थी। 

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया थी। इसमें दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Minister Satyendra Jain) की जमानत याचिका को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

यहां पर बता दें कि बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू सत्र अदालत को निर्देश दिया था कि वह मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका अन्य जज को स्थानांतरित करने संबंधी ईडी के आवेदन पर सुनवाई कर फैसला करे।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि कोई भी आरोपित अपनी जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई का हकदार है। पीठ ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि याचिका स्थानांतरण के फैसले से असंतुष्ट कोई भी पक्ष कानून के मुताबिक उचित राहत की मांग कर सकता है। जमानत पर सुनवाई करने वाली फोरम जिला न्यायाधीश के फैसले पर निर्भर होगी।’

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने 19 सितंबर को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष जमानत पर सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और ईडी के उस आवेदन पर जैन व अन्य सह आरोपितों को नोटिस जारी किया था, जिसमें मामला दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

ईडी ने मामले को गीतांजलि गोयल की कोर्ट से किसी अन्य जज को स्थानांतरित करने की मांग की है। न्यायाधीश ने प्रतिवादी को ईडी के आवेदन पर 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। जैन मनी लांड्रिंग मामले में अभी जेल में हैं। 

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