Shiv Sena Symbol Freeze: उद्धव ठाकरे ने खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा, ECI के आदेश को रद करने की मांग
Maharashtra Politics भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के बाद उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश को रद करने की मांग की है।
By AgencyEdited By: GeetarjunUpdated: Mon, 10 Oct 2022 05:24 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के बाद उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश को रद करने की मांग की है।
ठाकरे द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग के 8 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में और पक्षों की कोई सुनवाई किए बिना आदेश पारित किया गया था। याचिका में चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव संभाजी शिंदे को पक्षकार बनाया गया है।
8 अक्टूबर को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर लगी रोक
चुनाव आयोग ने शनिवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों को अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी थी। मूल शिवसेना का चुनाव चिह्न धनुष बाण है, जिस पर दोनों गुट दावा कर रहे हैं।
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आयोग ने एक अंतरिम आदेश में संगठन पर नियंत्रण के लिए दावा कर रहे दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों से अपने-अपने गुट के लिए सोमवार यानी 10 अक्टूबर तक तीन-तीन नामों के विकल्प और साथ ही नए चुनाव चिह्न का सुझाव देने के लिए कहा है।
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