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Delhi Riot Case: दिल्ली दंगा मामले में JNU छात्र उमर खालिद को फिर झटका, हाई कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली दंगा मामले में साजिश रचने के आरोपित खालिद सैफी गुलफिसा फातिमा मीरन हैदर समेत अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार तक टाल दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि अदालत इस पर विचार करेगी। (फाइल फोटो)

By Jagran NewsEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Fri, 18 Nov 2022 03:40 PM (IST)
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हाई कोर्ट ने की उमर खालिद की याचिका खारिज।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगा मामले में साजिश रचने के आरोपित उमर खालिद को एक बार फिर झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही अन्य आरोपी खालिद सैफी, गुलफिसा फातिमा, मीरन हैदर समेत अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार तक टाल दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि अदालत इस पर विचार करेगी कि वह विशेष अदालत होने के नाते क्या सभी याचिकाओं को नियमित रूप से सुनवाई कर सकेगी या नहीं।

अगली सुनवाई सोमवार को

अदालत ने कहा कि हमें एक निर्णय लेना होगा। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस मामले में जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, जबकि शरजील इमाम की याचिका पर भी सुनवाई लंबित है।

50 से अधिक लोगों की हुई थी मौत 

बता दें कि फरवरी, 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दंगे हुए थे। यह दंगे लगातार तीन दिनों तक चले थे। दंगों में हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सैकड़ों लोग भी दंगों में हुई हिंसा में घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक इन दंगों में करोड़ रुपये की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था।

उमर को सितंबर में मिली थी राहत 

बता दें कि दंगों के आरोपी उमर खालिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर में बड़ी राहत दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी और तब तक उमर पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को लेकर रोक लगाई थी। मालूम हो की सुनवाई के दौरान उमर खालिद ने खुद को निर्दोष बताया था, और कहा थी कि जिस दिन दिल्ली में दंगे हुए उस दिन वह आजमगढ़ में थे। 

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