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अनलॉक-7 के तहत दिल्ली में सोमवार से कुछ और राहत, फिलहाल ये चीजें रहेंगी बंद, यहां जानिये- पूरी डिटेल

दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी हो रही है यहां पर जनजीवन सामान्य करने में लगी हुई है। दिल्ली को अनलाक करने की दिशा में काम कर रही है। दुकानें मॉल्स ट्रेनिंग संस्थान बैंक्वेट हाल जैसी चीजें नियम और शर्तों के साथ खोली जा रही हैं।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Updated: Sun, 11 Jul 2021 04:57 PM (IST)
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सोमवार से दिल्ली सरकार ने कुछ और चीजों में ढील देने की घोषणा की है जिससे चीजें सामान्य हो सकें।
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। जैसे-जैसे दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी हो रही है दिल्ली सरकार यहां पर जनजीवन सामान्य करने में लगी हुई है। दिल्ली को अनलाक करने की दिशा में काम कर रही है। दुकानें, मॉल्स, ट्रेनिंग संस्थान, बैंक्वेट हाल जैसी चीजें नियम और शर्तों के साथ खोली जा रही हैं। सोमवार से दिल्ली सरकार ने कुछ और चीजों में ढील देने की घोषणा की है जिससे यहां पर हालात और चीजें सामान्य हो सकें। मगर अभी भी कुछ चीजों पर पाबंदी लगी हुई है जिससे संक्रमण को फैलने से रोकने में काम किया जा सके।

अनलॉक-7 की गाइडलाइंस के अनुसार अब एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति दी गई है। इसमें स्कूल- कॉलेज का कोई फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम भी हो सकता है। मगर यहां लोगों की संख्या को सीमित रखा जाएगा।

राजधानी दिल्ली में अब रोज 100 से कम नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 10 जुलाई को कोरोना के 76 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया गया है कि 21 मार्च के बाद इतनी कम मौतें दर्ज की गई हैं। राजधानी में कोरोना की वजह से 25 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली में सिर्फ 792 सक्रिय मरीज रह गए हैं।

अनलाक-7 के तहत दिल्ली सरकार ने फिलहाल स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को पूरी तरह से बंद रखने के लिए ही कहा है। दरअसल इन जगहों पर काफी संख्या में बच्चे इकट्ठा होते हैं, ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है। सरकार नहीं चाहती कि बच्चे एक जगह पर जमा हो और किसी तरह से रोग के शिकार हों, इस वजह से फिलहाल इनको अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार आनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है इसी के तहत अभी भी बच्चों की शिक्षा को आनलाइन ही जारी रखने के लिए कहा गया है।

इन चीजों को खोलने की नहीं मिली अनुमति

- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान

- सोशल, पालिटिकल, स्पोर्टस, इंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक व किसी तरह के सामूहिक फेस्टिवल का आयोजन।

- स्विमिंग पुल(नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सामान्य लोगों के लिए ये चीजें फिलहाल बंद रहेंगी।)

- सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क, एम्युजमेंट पार्क और वाटर पार्क।

- ऑडिटोरियम, एसेंबली हाल(एजुकेशनल ट्रेनिंग, 50 फीसद कैपेसिटी के साथ खोले जा सकते हैं।)

- बैंक्वेट हाल

- बिजनेस एग्जीबिशन

- स्पा

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