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Delhi News: एयरपोर्ट पर रोके जाएंगे बिना पंजीकरण वाले प्लास्टिक उत्पाद, सीपीसीबी ने कस्टम विभाग को लिखा पत्र

Delhi News सीपीसीबी द्वारा कस्टम विभाग को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ईपीआर पोर्टल पर अभी तक पंजीकरण नहीं कराने वाली कंपनियों के लिए अभी कुछ वक्त तक के लिए अंतरिम व्यस्था की गई है। इसके मुताबिक प्लास्टिक आयात कंपनियों को इस आशय के कागजात दिखाने होंगे कि उन्होंने सीपीसीबी के ईपीआर पोर्टल में आवेदन किया हुआ है।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Tue, 04 Jul 2023 09:03 AM (IST)
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Delhi News: एयरपोर्ट पर रोके जाएंगे बिना पंजीकरण वाले प्लास्टिक उत्पाद
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के विशेष पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करने वाली कंपनियां प्लास्टिक उत्पादों का आयात नहीं कर पाएंगी। उनके द्वारा मंगाए गए उत्पादों को हवाई अड्डे पर ही रोक लिया जाएगा। सीपीसीबी की ओर से इसके लिए कस्टम विभाग को पत्र भी लिखा गया है।

जानकारी के मुताबिक एनसीआर सहित देश भर में ढेरों कंपनियां ऐसी हैं जो अपने उत्पाद प्लास्टिक की पैकेजिंग में बेचती हैं। लेकिन, इस्तेमाल के बाद यह प्लास्टिक पर्यावरण एवं नागरिक सेवाओं के लिए मुसीबत बनती है।

सही तरीके से निस्तारण नहीं होने के चलते इस प्लास्टिक का एक बड़ा हिस्सा कचरे के ढेर स्वरूप वातावरण में बड़ा रहता है। वर्षा के दिनों इससे जलभराव होता है तो जाड़े के दिनों में इन्हें जलाए जाने से हवा जहरीली होती है।

इस समस्या की रोकथाम के लिए ही वर्ष 2022 में जारी ई-कचरा प्रबंधन नियमों में विशेष प्रविधान किए गए हैं। इसमें अपने उत्पादों को प्लास्टिक के पैकेट या रैपर में बंद करने वाली कंपनियों को भी कचरा प्रबंधन में जिम्मेदार बनाया गया है।

नियमों के मुताबिक प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करने वाली कंपनियों को अपने द्वारा बेचे गए प्लास्टिक उत्पाद से पैदा हुए कचरे का बड़ा हिस्सा खुद ही एकत्रित करना होगा।

प्लास्टिक के उत्पादों के आयात पर भी अब लगाम की तैयारी

इस क्रम में सीपीसीबी द्वारा विशेष ईपीआर (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी) पोर्टल भी बनाया गया है। पैकेजिंग से जुड़ी कंपनियों को इस पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीकरण नहीं कराने और पंजीकरण के लिए आवेदन तक नहीं करने वाली कंपनियों द्वारा प्लास्टिक के उत्पादों के आयात पर भी अब लगाम की तैयारी की गई है।

सीपीसीबी द्वारा कस्टम विभाग को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ईपीआर पोर्टल पर अभी तक पंजीकरण नहीं कराने वाली कंपनियों के लिए अभी कुछ वक्त तक के लिए अंतरिम व्यस्था की गई है। इसके मुताबिक प्लास्टिक आयात कंपनियों को इस आशय के कागजात दिखाने होंगे कि उन्होंने सीपीसीबी के ईपीआर पोर्टल में आवेदन किया हुआ है।

इसके बाद ही उनके आयात को हवाई अड्डे से छोड़ा जाए। फिलहाल यह अंतरिम व्यवस्था 31 अगस्त तक के लिए की गई है। इसके बाद यह अंतरिम व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी।

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