क्या है GRAP-4? दिल्ली में अब किन-किन चीजों पर पाबंदियां, रिपोर्ट में समझिए सबकुछ
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। ग्रेप-4 में कई चीजों पर पाबंदियां लगाई गई हैं जिनमें सभी निर्माण कार्य रोकना सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में वर्क फ्रॉर्म होम का निर्देश देना दिल्ली में BS-4 के वाहनों पर रोक लगाना और दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाना शामिल है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। GRAP-4 देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लेवल जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है। लोगों को गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं, सरकार ने भी प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप, GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया है। ग्रेप-4 क्या होता है और इसमें क्या-क्या पाबंदियां होती हैं? आइए हम आपको इस रिपोर्ट में आपके हर सवाल का जवाब देंगे।
Graded Response Action Plan (GRAP) का पहला, दूसरा और तीसरा चरण दिल्ली में पहले ही लागू किया चुका है। आज यानी सोमवार से राजधानी में ग्रेप का चौथा चरण लागू किया गया है। ग्रेप-4 में कई चीजों पर पाबंदियां लगा दी हैं।बता दें कि ग्रेप-4 ट्रेडिंग में है। क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं कि ग्रेप के चौथे चरण में दिल्ली में किन-किन चीजों पर पाबंदियां लगाई हैं।
ग्रेप क्या होता है?
दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तैयार किया गया है। इसमें चार चरण बनाए गए हैं। इनमें प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं। एक्यूआई 200 के ऊपर जाने के बाद ग्रेप का पहला चरण लागू किया जाता है। वहीं, अब दिल्ली में ग्रेप का चौथा चरण लागू किया गया है, जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं।ग्रेप-1 में क्या-क्या?
जब एक्यूआई 201 से 300 से बीच होता है तो दिल्ली में ग्रेप का पहला चरण लागू किया जाता है। इसमें धूल नियंत्रण और खुले में जलाने पर प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल हैं।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।ग्रेप-2 में क्या होता है?
एक्यूआई 301 से 400 तक पहुंचने पर ग्रेप का दूसरा चरण लागू किया जाता है। इसमें सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। वहीं, डीजल जनरेटर सेट जैसे कार्यों पर प्रतिबंद लगा दिया जाता है।ग्रेप-3 में क्या होता है?
ग्रेप का तीसरा चरण लागू होने के बाद निजी भवन निर्माण, विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।ग्रेप-4 में क्या-क्या प्रतिबंध?
अब ग्रेप का चौथा चरण लागू होने से दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। 10वीं और 12वीं के स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों पर बंद कर दिया गया है। साथ ही सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में वर्क फ्रॉर्म होम का निर्देश दे दिया गया है। दिल्ली में BS-4 के वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। यह भी पढ़ें- Delhi Air Pollution: दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहुंचा प्रदूषण, स्विस एप में AQI 1282; GRAP का भी असर नहींअब क्या-क्या हैं पाबंदियां?
- दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का जारी रहेगा प्रवेश)
- LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी।
- इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)
- दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के कामों (निर्माण कार्य) पर प्रतिबंध ग्रेप-3 के तहत लागू रहेंगे।