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क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला मामला? जिसमें लालू-राबड़ी और तेजस्वी समेत 15 लोगों को मिली जमानत

जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव व उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत 15 आरोपितों को जमानत दी है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर वर्ष 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में की गई रेलवे की ग्रुप डी भर्तियों से जुड़ा है।

By Ritika MishraEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Wed, 04 Oct 2023 03:45 PM (IST)
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क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला मामला? जिसमें लालू-राबड़ी, तेजस्वी समेत 15 लोगों को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी मामले (Land For Jobs Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav), पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) व उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत 15 आरोपितों को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपितों को उनके खिलाफ जारी समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के 50 हजार के निजी मुचलके पर राहत दी। हालांकि, दो आरोपितों रामाशीष सिंह और पी एल बनकर की ओर से जमानत के लिए आवेदन नहीं दिया गया था तो उन्हें अभी इस मामले में जमानत नहीं मिली है।

इस दौरान सीबीआइ की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने उनके द्वारा दायर आवेदन का विरोध नहीं किया। अदालत ने जांच एजेंसी को आरोपितों को आरोप पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया था।

16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने सीबीआइ द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए सभी आरोपितों को पेशी के लिए तलब करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया सभी साक्ष्य भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देते हुए दिखाते हैं।

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दो सीपीओ सहित 17 लोगों को बनाया है आरोपित

इससे पहले सीबीआइ ने अदालत को मामले में केंद्र सरकार ने लालू यादव और रेलवे के तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने की जानकारी दी थी।

सीबीआइ ने तीन जुलाई को दायर दूसरे आरोपपत्र में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ सहित 17 लोगों को आरोपित बनाया है।

इसमें पहली बार तेजस्वी यादव को आरोपित बनाया गया था। फिलहाल लालू इस मामले के साथ-साथ चारा घोटाला मामलों में भी जमानत पर बाहर हैं।

क्या है पूरा मामला?

  • पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर वर्ष 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में की गई रेलवे की ग्रुप डी भर्तियों से जुड़ा है।
  • लालू यादव समेत अन्य आरोपितों पर अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का सीबीआइ ने आरोप लगाया है।
  • सीबीआइ ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 18 मई,2022 को मुकदमा दर्ज किया था।
  • जुलाई में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था।
  • पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को जांच एजेंसी ने आरोपपत्र दायर कर 16 को आरोपित बनाया था।
  • अदालत ने इस वर्ष लालू परिवार समेत 14 आरोपितों को 15 मार्च को अदालत में पेशी का समन जारी किया था।
  • जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2007 में एक निजी कंपनी के नाम पर 10.83 लाख रुपये में एक भूमि पार्सल खरीदा गया था और बाद में वह भूमि भी जब्त कर ली गई।
  • जांच एजेंसी ने खोजबीन के दौरान एक हार्ड डिस्क भी बरामद की थी। जिसमें नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों की सूची थी।

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