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Delhi Vehicle Scrap Policy: दिल्ली-एनसीआर में अपने पुराने वाहन को घर बैठे कराएं स्क्रैप, ये है आसान प्रोसेस

Delhi Vehicle Scrap Policy दिल्ली में नहीं लेकिन एनसीआर इलाके में 13 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा यूनिट चल रहे हैं। इनमें से किसी से भी संपर्क कर अपना वाहन स्क्रैप करवाया जा सकता है। इसके लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की मदद लेनी होगी।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Wed, 05 Apr 2023 10:39 AM (IST)
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Delhi Vehicle Scrap Policy: दिल्ली-एनसीआर में अपने पुराने वाहन को घर बैठे कराएं स्क्रैप

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। अगर आपका वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुका है और परिवहन विभाग ने उसका पंजीकरण रद कर दिया है तो उन्हें आप घर बैठे स्क्रैप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एनसीआर के शहरों में मौजूद पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की मदद लेनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत 13 आरवीएसएफ यूनिट वाहनों को स्क्रैप करेंगी। इसके लिए https://vscrap.parivahan.gov.in/vehiclescrap/vahan/welcome.xhtml वेबसाइट पर आनलाइन वाहन स्क्रैप करवाने के लिए बुकिंग करवाई जा सकती है। सरकार की इस वेबसाइट पर पूरे देश के स्क्रैप डीलरों की सूची दी गई है।

बता दें कि दिल्ली में काम कर रहे आठ स्क्रैप डीलरों के गत जनवरी में लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनके अनुसार दिल्ली में किसी भी डीलर के लिए लाइसेंस लेना आसान नहीं होगा। प्रदूषण के चलते पर्यावरण विभाग ऐसी वर्कशाप को अनुमति नहीं देता है, जबकि नए नियम के अनुसार जिस राज्य में स्क्रैप डीलर का लाइसेंस है उसी राज्य में उसका वर्कशाप भी होनी अनिवार्य है।

दिल्ली में भले ही कोई यूनिट न हो लेकिन एनसीआर में 13 आरवीएसएफ यूनिट चल रही हैं। विभाग के अनुसार वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने से आरवीएसएफ की लिस्ट सामने आ जाएगी और वाहन का फोटो भेजकर रेट तय किए जा सकते हैं। डीलर आवेदक के घर से कार ले जाएंगे।

रडार पर 50 लाख वाहन

परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके 50 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद कर दिया है। जिनमें से 4,698,391 पेट्रोल से, 415,362 डीजल इंजन वाले और 41,311 सीएनजी पर चलने वाले थे। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि जल्द ही इस कार्य के लिए 80 टीमों का गठन किया जाएगा। उन्हें हर दिन शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया जाएगा, खासकर फिलिंग स्टेशनों पर और अन्य स्थानों पर डी-रजिस्टर की जांच की जाएगी, जो वाहन नियम विरुद्ध सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उन्हें जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा।

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