Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया जेल से हुए रिहा, 17 महीनों से जेल में थे बंद
आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और उन्होंने एक-दूसरे को मिठाइयां बांटी हैं।
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग व भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिलने के बाद अब दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की रिहाई की चर्चा तेज हो गई है। सिसोदिया जेल से रिहा हो गए हैं।
कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते रखी ये शर्तें
सुप्रीम कोर्ट (SC on Manish Sisodia Bail) ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि वो समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। इसलिए उनके भागने की आशंका कतई नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि Manish Sisodia के खिलाफ जो सबूत अब तक मिले थे।
2 लाख रुपये के मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत
वो जुटाए भी जा चुके हैं, इसलिए अब कोई गड़बड़ी की संभावना दिखाई नहीं देती, लेकिन बावजूद कुछ शर्तें लगानी पड़ेंगी। कोर्ट ने 2 लाख के मुचकले पर आप के नेता को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि मनीष को जमानत के लिए अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा।यह भी पढ़ें: मनीष सिसोदिया को 17 महीने में कोर्ट से दो बार लगा झटका, अब मिली बेल, पढ़ें 530 दिन में कब-कब क्या हुआ?
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