दिल्ली में क्यों लगी है BNSS की धारा-163? पांच अक्टूबर तक लागू रहेंगी ये पाबंदियां
दिल्ली के कई इलाकों में BNSS की धारा 163 लागू होने से धरना-प्रदर्शन करने पर पाबंदी लग गई है। BNSS की धारा-163 नई दिल्ली सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर पांच अक्तूबर तक लागू की गई है। जानिए क्यों लगाई गई है ये धारा और किन चीजों पर रहेगी पाबंदी। साथ ही आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Section 163 imposed in Delhi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में छह दिनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 लागू की गई है। BNSS की धारा-163 नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर 30 सितंबर से पांच अक्तूबर तक लागू की गई है।
क्यों लगी धारा 163?
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि BNSS की धारा-163 एहतियात के मद्देनजर लगाई गई है क्योंकि कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में राजधानी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन सहित विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन करने का एलान किया है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव, वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह, डूसू चुनाव (DUSU Election Result) के लंबित नतीजे जैसे मुद्दों की वजह से राजधानी में स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर संवेदनशील है।इसके साथ ही दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती (Mahatma Gandhi Birthday) की वजह से नई दिल्ली और मध्य क्षेत्र में वीवीआईपी नेताओं की आवाजाही होगी। वहीं, जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir elections 2024) और हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Election 2024) के चलते दिल्ली बॉर्डर पर लोगों और वाहनों की जांच की जा रही है। ऐसे में राजधानी क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है।
इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
- पांच या इससे ज्यादा अनधिकृत व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक।
- फायर-आर्म्स, बैनर, तख्तियां, लाठियां, भाले, तलवारें, लाठियां ले जाना।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान में धरना देने पर प्रतिबंध रहेगा।
- आदेश का पालन न करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
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