Manish Sisodia Arrest: इन आरोपों में सिसोदिया की हुई गिरफ्तारी, अधिकतम 7 साल की सजा का है प्रविधान
Delhi Excise Policy आबकारी घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने खातों की हेरोफेरी शराब माफिया के हित को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेने आदि धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।
By Rakesh Kumar SinghEdited By: GeetarjunUpdated: Mon, 27 Feb 2023 12:05 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आबकारी घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने, खातों की हेरोफेरी, शराब माफिया के हित को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाने, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेने आदि धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन धाराओं के तहत अधिकतम सात साल सजा व जुर्माने का भी प्रविधान है।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार, सिसोदिया का मेडिकल कराने के बाद सोमवार दोपहर बाद उन्हें राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई जज एमके नागपाल की कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि किसी मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लेने के बाद जांच एजेंसी को तीन माह के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने का समय मिलता है।
तीन माह में दाखिल होगा आरोप पत्र
ऐसे में इस मामले में सीबीआई आरोप पत्र दाखिल करने में तीन माह का समय ले सकती। तब तक उन्हें जमानत मिल पाना मुश्किल होगा। उसके बाद जांच एजेंसी पर निर्भर करता है कि वह आरोपित के जमानत का किस आधार पर कब तक विरोध दर्ज करें ताकि जमानत न मिल पाए। सूत्रों की मानें तो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया के तरफ से सीबीआई कोर्ट में पेश हो सकते हैं।आठ घंटे तक चली पूछताछ
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आठ घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला (Delhi Excise Policy 2021-22) मामले में उनकी गिरफ्तार हुई है। सिसोदिया को सीबीआई सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इसके पहले उनका मेडिकल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी (AAP) ने उपमुख्यमंत्री और आप नेता सिसोदिया की गिरफ्तार के विरोध में नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन का आह्वान किया है।
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