Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

जमानत ही नहीं केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी एक और बड़ी राहत, कहा- हम नहीं जानते ये आदेश दे सकते हैं या नहीं...

दिल्ली आबकारी मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Case) को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है। साथ ही सुनवाई बड़ी बेंच के पास भेजी है। इसके अलावा केजरीवाल सीएम के पद पर रहेंगे या नहीं इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Fri, 12 Jul 2024 02:10 PM (IST)
Hero Image
अंतरिम जमानत के साथ SC ने दिल्ली सीएम को दी एक और बड़ी राहत। फाइल फोटो

जागरण डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Interim Bail) के लिए आज का दिन खास रहा। देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें राहत मिली।

ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भेज दिया। साथ ही तब तक के लिए दिल्ली के सीएम को राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

सीएम का पद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली-कोर्ट

बता दें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने बड़ी बेंच का फैसला आने तक केजरीवाल को बेल दे दी। इसके अलावा कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की। अदालत ने सुनवाई में अपने बयान में कहा कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित नेता और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद होता है।

हालांकि इस संबंध में हम कोई निर्देश नहीं देते क्योंकि हमें संदेह है कि क्या कोई अदालत किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में काम नहीं करने का निर्देश दे सकती है, हम फैसला करने का फैसला अरविंद केजरीवाल पर ही छोड़ते हैं। इस पर केजरीवाल को खुद फैसला करना है कि उन्हें सीएम पद पर बने रहना है या नहीं।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत प्रदान कर दी थी।

इसके बाद ईडी ने अगले ही दिन उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक और 25 जून को विस्तृत आदेश जारी कर रोक लगा दी थी।

यह भी पढ़ें: Arvind Kejriwal: सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं', केजरीवाल को SC से अंतरिम जमानत के बाद AAP की प्रतिक्रिया

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर