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इंजीनियर राशिद को मिलेगी जमानत? J&K सांसद के भाग्य का आज फैसला कर सकती है पटियाला हाउस कोर्ट

Engineer Rashid Bail जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में आरोपित और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले पांच जुलाई को राशिद को जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने के लिए हिरासत में पैरोल दी थी।

By Ritika Mishra Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Wed, 04 Sep 2024 10:35 AM (IST)
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इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर आज फैसला सुना सकती है अदालत। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद ( Sheikh Abdul Rashid) उर्फ इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने चार सितंबर को अपना फैसला सुना सकती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने मामले में 28 अगस्त को इन कैमरा जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने इससे पहले पांच जुलाई को राशिद को जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने के लिए हिरासत में पैरोल दी थी।

राशिद अभी तिहाड़ जेल में बंद

राशिद 2019 से जेल में है, जब उसे वर्ष 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था। अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है।

मलिक को 2022 में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा

एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik), लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के संस्थापक हाफिज सईद (Hafiz Saeed) और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्ष 2022 में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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