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उम्मीदवारी रद करने के संबंध में दो दिन में पूजा खेडकर को करेंगे सूचित: UPSC ने HC को बताया

Puja Khedkar Case बर्खास्त ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद करने के संबंध में यूपीएससी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनकी पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद करने के संबंध में दो दिनों के भीतर उन्हें ई-मेल के जरिए सूचना दे दी जाएगी। बता दें कोर्ट ने बीते गुरुवार को पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

By Vineet Tripathi Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Wed, 07 Aug 2024 01:08 PM (IST)
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Puja Khedkar: पूजा मामले में यूपीएससी ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी सूचना। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उम्मीदवारी रद करने के विरुद्ध पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर की याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC News) ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि दो दिनों के भीतर पूजा को उनकी उम्मीदवारी स्थायी रूप से रद करने के आदेश के बारे में सूचित करेगी।

UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद करने का नहीं दिया गया आदेश-वकील

इस पर न्यायमूर्ति (Delhi High Court) ज्योति सिंह की पीठ ने पूजा को अपनी उम्मीदवारी रद करने को चुनौती देने के लिए उचित मंच पर जाने की छूट दी। साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया। वहीं, खेडकर की तरफ से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पूर्व आईएएस को आज तक यूपीएससी द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद करने का आदेश नहीं दिया गया है।

ई-मेल पर दो दिनों के भीतर दिया जाएगा सूचना- नरेश कौशिक

इस पर यूपीएससी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने कहा कि आदेश खेडकर को उनके ई-मेल पर दो दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा।

यूपीएससी से दिल्ली पुलिस को मिले जवाब

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि खेडकर के आवेदन पत्र का विवरण मांगते हुए पुलिस ने यूपीएससी को भी पत्र लिखा है। यूपीएससी से कुछ जवाब आए हैं, लेकिन अन्य विभागों की रिपोर्ट का इंतजार है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि संबंधित दस्तावेजों का संकलन किया जा रहा है। एक बार यह पूरा हो जाने पर नोटिस दिया जा सकता है या उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है।

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