तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद को मिलेगी जमानत? इस दिन J&K सांसद के भाग्य का फैसला करेगा पटियाला हाउस कोर्ट
Engineer Rashid Bail जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में आरोपित और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर पाटियाला हाउस कोर्ट ने इन कैमरा सुनवाई की। NIA ने राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका का विरोध किया है। अदालत राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर चार सितंबर को फैसला सुनाएगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद ( Engineer Rashid) की नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
कोर्ट चार सितंबर को सुना सकती है अपना फैसला
अदालत याचिका पर चार सितंबर को अपना फैसला सुना सकती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने इन कैमरा जमानत याचिका पर दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायाधीश ने 20 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी कर राशिद की याचिका पर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इससे पहले पांच जुलाई को राशिद को जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने के लिए हिरासत में पैरोल दी थी।
NIA ने 2017 के आतंकी फंडिंग मामले किया था अरेस्ट
राशिद 2019 से जेल में है, जब उसे वर्ष 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था। अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है।
एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्ष 2022 में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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