मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, भाजपा नेता ने दर्ज किया था केस
यूट्यूबर ध्रुव राठी को भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मामले में साकेत कोर्ट में जवाब दाखिल किया। कोर्ट में दाखिल जवाब में ध्रुव राठी ने भाजपा नेता पर आरोप लगाया कि वह उनका जानी-मानी हस्तियों को गाली देने का इतिहास रहा है। राठी पर आरोप है कि उनके वीडियो में कथित तौर पर सुरेश को हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहा था।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मामले में साकेत कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। कोर्ट में दाखिल जवाब में ध्रुव राठी ने भाजपा नेता पर आरोप लगाया कि वह उनका जानी-मानी हस्तियों को गाली देने का इतिहास रहा है। राठी पर आरोप है कि उनके द्वारा अपलोड किए गए वीडियो में कथित तौर पर सुरेश को हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहा था।
जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता की कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी किया था। राठी को मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया था। इसके तहत राठी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने जवाब में कुछ ट्वीट्स का उल्लेख किया।
कई लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल
आरोप है कि इनमें भाजपा नेता ने कथित तौर पर सोनिया गांधी, बरखा दत्त, सुहेल सेठ और अन्य लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। बता दें कि ध्रुव राठी ने सात जुलाई 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर "माई रिप्लाई टू गोडी यूटयूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी" शीर्षक से वीडियो अपलोड किया था।आरोप है कि वीडियो में राठी ने विवादास्पद टिप्पणी की थी। भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ का आरोप है कि ध्रुव ने उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहा है। साथ ही कहा कि यह आरोप निराधार और उनकी छवि को खराब करने के लिए लगाए गए।यह भी पढ़ेंः Delhi Coaching Center: 'छात्रों की मौत एक दैवीय घटना', बेसमेंट के सहमालिकों ने मांगी जमानत; कोर्ट का फैसला सुरक्षित
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