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लाजपत नगर में पार्किंग के लिए व्यापारी संगठन को सौंपें जमीन का हिस्सा : एनजीटी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को आदेश दिया कि वह व्यापारी संगठन को लाजपत नगर में एक भूखंड सौंपे।

By JagranEdited By: Updated: Tue, 29 May 2018 10:45 PM (IST)
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लाजपत नगर में पार्किंग के लिए व्यापारी संगठन को सौंपें जमीन का हिस्सा : एनजीटी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) को पार्किंग के लिए लाजपत नगर में एक भूखंड व्यापारी संगठन को सौंपने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने लाजपत नगर इलाके के कस्तूरबा निकेतन में करीब पांच हजार वर्ग मीटर का भूखंड व्यस्त बाजार में यातायात कम करने के मकसद से वर्ष 2015 में व्यापारी संगठन को आवंटित किया था। सुनवाई के दौरान व्यापारी संघ के वकील गौतम सिंह ने कहा कि बोर्ड ने भूखंड का प्रवेश द्वार एक महीने के लिए खोलने के बाद फिर बंद कर दिया था। बोर्ड के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को जमीन का कब्जा पहले ही दे दिया गया है, बोर्ड को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। इसके बाद एनजीटी ने व्यापारी संघ और डूसिब का स्थल का दौरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया है तो दे दिया जाए।

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