रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी पहुंचा हाई कोर्ट
विदेश में संदिग्ध संपत्ति के मामले में फंसे उद्यमी राबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को रद करने की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दयार की है। याचिका में ईडी की तरफ से अभियोजक डीपी सिंह ने कहा कि वाड्रा को निचली अदालत से दी गई जमानत मामले की जांच के लिए हानिकारक है। ईडी ने इसके साथ ही वाड्रा के
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : विदेश में संदिग्ध संपत्ति के मामले में फंसे उद्यमी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को रद करने की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में ईडी की तरफ से अभियोजक डीपी सिंह ने कहा कि वाड्रा को निचली अदालत से दी गई जमानत मामले की जांच कर रही एजेंसी के लिए हानिकारक है। ईडी ने इसके साथ ही वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है। याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी।
एक अप्रैल को पटियाला हाउस के विशेष न्यायाधीश अरविद कुमार ने रॉबर्ट वाड्रा को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। अदालत ने वाड्रा को निर्देश दिया था कि बगैर पूर्व सूचना दिए वह देश नहीं छोड़ेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। अदालत ने यह भी कहा था कि वह सुबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मुकदमे से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं, उनके करीबी मनोज अरोड़ा को भी पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई थी। इस दौरान अदालत ने यह भी रिकॉर्ड पर लिया था कि ईडी ने 7 एवं 8 दिसंबर 2018 को वाड्रा के ऑफिस में छानबीन की थी और 20 हजार पेज के दस्तावेज जब्त किए गए थे।