Move to Jagran APP

रॉकी तुसीद का नामांकन रद करने के फैसले पर रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए डूसू अध्यक्ष रॉकी तुसीद को बड़ी राहत दी है।

By JagranEdited By: Updated: Tue, 31 Jul 2018 09:16 PM (IST)
Hero Image
रॉकी तुसीद का नामांकन रद करने के फैसले पर रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के अध्यक्ष रॉकी तुसीद को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति राजीव खन्ना व न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने रॉकी का नामांकन रद करने के 20 जुलाई के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही डीयू प्रशासन से कहा कि उसने रॉकी का नामाकन रद करने के लिए जिन दस्तावेजों को आधार बनाया था उनकी मूल प्रति अदालत में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

दो सदस्यीय पीठ रॉकी की अपील याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में रॉकी ने कहा है कि एकल पीठ ने 20 जुलाई को दिए गए फैसले मे जो आधार बताया है वह विश्वविद्यालय के फैसले से अलग है।

यह है मामला

एबीवीपी के रजत चौधरी ने हाई कोर्ट को सूचित किया था कि एनएसयूआइ उम्मीदवार रॉकी तुसीद ने कथित तौर पर अधिकारियों से अपने खिलाफ आपराधिक मामले की बात छिपाई है। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक चुनाव के लिए नामाकन भरने वाले छात्र का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वर्ष 2014 में रॉकी के खिलाफ राजौरी गार्डन थाने में हत्या का प्रयास, जबरन घर में घुसना, मारपीट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में रॉकी सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ पुलिस आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। रॉकी की तरफ से जानबूझकर इतने गंभीर अपराध की जानकारी डूसू चुनाव लड़ने से पूर्व छिपाई गई। वहीं, एबीवीपी की शिकायत पर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने रॉकी का नामाकन रद कर दिया था। डूसू प्रशासन के फैसले के खिलाफ रॉकी हाई कोर्ट चले गए थे। 20 जुलाई को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने रॉकी की अपील याचिका खारिज करते हुए नामांकन रद करने का आदेश दिया था।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।