भवन गिरने के मामले में तीन इंजीनियरों पर हुई कार्रवाई
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सावन पार्क में इमारत गिरने के मामले में पहले लीपापोती की कोशिश की फिर तीन इंजीनियरों पर गाज गिरा दी।
By JagranEdited By: Updated: Thu, 27 Sep 2018 08:12 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
सावन पार्क में इमारत गिरने के मामले में पहले लीपापोती की कोशिश करने के बाद नगर निगम ने अब कार्रवाई करते हुए मेंटेनेंस विभाग के सहायक इंजीनियर व अधिशासी (एक्सईएन) को निलंबित कर दिया है। वहीं, अनुबंध पर कार्य कर रहे जूनियर इंजीनियर (सिविल) को कार्यमुक्त कर दिया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी बयान में महापौर आदेश गुप्ता ने कहा कि इस घटना के संबंध में विस्तृत जाच अभी लंबित है, जो कोई भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले अशोक विहार के सावन पार्क में चार मंजिला इमारत के धराशायी होने और चार बच्चों समेत सात लोगों की मौत के मामले में निगम ने कहा था कि इमारत के खतरनाक होने की उसे जानकारी नहीं थी। जबकि स्थानीय पार्षद मंजू खंडेलवाल ने ही दावा किया था कि निगम अधिकारियों को बुलाकर उन्होंने इस इमारत के जर्जर होने की जानकारी दी थी। तब निगम ने दावा किया था कि उसे इमारत के खतरनाक होने की शिकायत नहीं मिली थी। वहीं, बृहस्पतिवार को निगम ने अपने अधिकारियों की गलती मानते हुए कार्रवाई की है।
::::::::::::::::::
खतरनाक भवनों का सात दिनों में होगा पुन: सर्वे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने आज एक आदेश जारी कर सभी अधिशासी इंजीनियरों (रख-रखाव) को अपने अधिकार क्षेत्र में खतरनाक भवनों का सात दिनों में पुन: सर्वे करने का आदेश दिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि पहले से चिन्हित खतरनाक भवनों को नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किए जाएं। यदि कोई भवन इतना खतरनाक है जिसमें रहना जान-माल के लिए खतरनाक हो सकता है तो उसे खाली करने का नोटिस दिया जाए और उसे सील किया जाए ताकि इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृति न हो।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।