दुरुपयोग पर संपत्ति की होगी वीडियोग्राफी, बाद में होगी सील
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पिछले साल सीलिंग से परेशान रहे दिल्ली के व्यापारियों को नए साल में
By JagranEdited By: Updated: Wed, 02 Jan 2019 09:19 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
पिछले साल सीलिंग से परेशान रहे दिल्ली के व्यापारियों को नए साल में भी इसकी मार झेलनी पड़ सकती है। इसको लेकर निगम ने सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। इस सार्वजनिक सूचना में साफ कहा गया है कि अगर लोगों ने संपत्तियों का दुरुपयोग करना बंद नहीं किया तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार निगम अधिकारी व मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य किसी भी दिन औचक निरीक्षण कर उन संपत्तियों का दौरा कर सकते हैं जहां पर संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दौरे के दौरान संपत्ति की जांच की वीडियोग्राफी की जाएगी। इस दौरान संपत्तियों में तय किए गए व्यापार के अलावा कोई और कार्य हो रहा होगा तो उसे सील कर दिया जाएगा। इसके लिए संपत्ति के मालिक या उपयोगकर्ता को तय व्यापार का लाइसेंस दिखाना होगा। अगर संपत्ति मालिक या उपयोगकर्ता लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहता है तो संपत्तियों को सील कर दिया जाएगा। इसके लिए निगम 48 घंटे का समय भी देगा। तय व्यापार का लाइसेंस न दिखाने की स्थिति में व्यापार को बंद करने के शपथ पत्र देने के बाद संपत्ति को सील किया जाएगा।
सीलिंग के खिलाफ जंतर-मंतर पर व्यापारियों का प्रदर्शन
दिल्ली में सीलिंग से परेशान व्यापारी फिर जंतर-मंतर पर एकजुट होंगे। यहां व्यापारी सीलिंग को रोकने के साथ ही सील की गई दुकानों से सील खोलने की मांग करेंगे। व्यापारी संगठन मॉनिटरिंग कमेटी का पुतला भी दहन करेंगे। व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि व्यापारी मॉनिटरिंग कमेटी के रवैये से परेशान हैं। इसलिए व्यापारी पुतला फूंककर रोष जाहिर करेंगे। उन्होंने बताया कि व्यापारी अब केंद्र सरकार से सीलिंग पर अध्यादेश लाने की मांग करते हैं। सरकार को चाहिए कि सीलिंग रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द अध्यादेश लाए। जोन सील संपत्तिया डी-सीलिंग के लिए आवेदन डी-सील संपत्तियां
मध्य जोन 907 224 120 दक्षिणी जोन 578 236 169 पश्चिमी जोन 384 184 171 रोहिणी 756 102 33 सिविल लाइन 332 191 48 केशवपुरम 550 99 69 सदर पहाड़गंज 342 38 15 करोलबाग 971 190 94 नजफगढ़ जोन 217 117 60 नरेला 40 13 00
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