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शशि थरूर ने कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत, सुनवाई आज

सुनंद पुष्कर मामला - खुदकशी के लिए उकसाने के आरोप में एसआइटी ने दाखिल किया था आरोप प

By JagranEdited By: Updated: Tue, 03 Jul 2018 07:04 PM (IST)
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शशि थरूर ने कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत, सुनवाई आज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सुनंदा पुष्कर को खुदकशी के लिए उकसाने के मामले में आरोपित कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में दायर इस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को तय की गई है। शशि थरूर को पत्‍‌नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपित मानते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट से समन जारी किया गया था।

अधिवक्ता विकास पाहवा के मार्फत दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया है कि बगैर गिरफ्तारी के अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और एसआइटी मामले की जांच पूरी कर चुकी है। इस केस में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। विकास पाहवा ने बताया कि अगर बगैर गिरफ्तारी के आरोप पत्र दाखिल किया जाता है तो जमानत दी जा सकती है। अभियोजन पक्ष की गैरमौजूदगी के चलते याचिका पर सुनवाई बुधवार के लिए तय की गई है।

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत के मामले में काग्रेस नेता शशि थरूर को समन जारी किया था। कोर्ट ने थरूर को 7 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था। सुनंदा केस में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने यानी आइपीसी की धारा 306 और प्रताड़ित करना यानी 498 ए के तहत आरोप लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि शशि थरूर के खिलाफ इन धाराओं में केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद कोर्ट ने थरूर को समन जारी किया था। गौरतलब है कि सुनंदा की मौत के 4 साल बाद 14 मई को दिल्ली पुलिस की एसआइटी ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी 2015 को हत्या का केस दर्ज किया था लेकिन हत्या के कोई सबूत नहीं मिले थे। फिर फोरेंसिक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, विशेषज्ञ की राय और तकनीकी जाच के आधार पर आइपीसी की धारा 306 और 498 ए के तहत चार्जशीट पेश की गई थी।

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