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आरोपित के रूप में थरूर को तलब करने पर पांच जून को फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में उनके पति शशि थरूर को आ

By JagranEdited By: Updated: Mon, 28 May 2018 07:50 PM (IST)
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आरोपित के रूप में थरूर को तलब करने पर पांच जून को फैसला
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में उनके पति शशि थरूर को आरोपित के तौर पर तलब किया जाए या नहीं, पटियाला हाउस कोर्ट पांच जून को इस पर अपना फैसला सुनाएगा। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत में अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता थरूर को तलब करने के लिए उनके पास पर्याप्त सुबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसने मामले में थरूर के घरेलू सहायक नारायण सिंह को मुख्य गवाह बनाया है। उन्हें इस मामले में आरोपित के तौर पर बुलाया जाना चाहिए।

बता दें कि 17 जनवरी 2014 को चाणक्यपुरी स्थित पाच सितारा होटल लीला पैलेस के सुइट नंबर 345 में संदिग्ध परिस्थितियों में सुनंदा की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस की एसआइटी (विशेष जांच दल) ने सवा चार साल बाद इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। एसआइटी ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत चार्जशीट दायर की है। करीब 3000 पेज की चार्जशीट में एसआइटी ने शशि थरूर को मुख्य संदिग्ध आरोपित माना है। एसआइटी का मानना है कि थरूर की प्रताड़ना से तंग आकर सुनंदा ने खुदकशी की थी। एसआइटी के मुताबिक, आइपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) चार्जशीट में इसलिए शामिल की गई है, क्योंकि सुनंदा के शरीर पर चोट के 12 निशान मिले थे। वहीं, धारा 498 ए इसलिए लगाई गई है, क्योंकि थरूर व सुनंदा का वैवाहिक जीवन काफी तनावपूर्ण था।

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