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सुप्रीम कोर्ट से यूनिटेक को झटका, लौटाने ही होंगे निवेशकों के पैसे

देश की बड़ी रियल ईस्टेट कंपनियों में शुमार यूनिटेक लिमिटेड को आज सुप्रीम कोर्ट (SC) से बड़ा झटका लगा है।

By JP YadavEdited By: Updated: Wed, 17 Aug 2016 02:06 PM (IST)
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नई दिल्ली (जेएनएन)। देश की बड़ी रियल ईस्टेट कंपनियों में शुमार यूनिटेक लिमिटेड को आज सुप्रीम कोर्ट (SC) से बड़ा झटका लगा है। SC ने गड़गांव में यूनिटेक के विस्टा प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदारों का रकम लौटाने का आदेश दिया है। SC ने अपने सख्त आदेश में कहा है कि कंपनी को 34 निवेशकों के 15 करोड़ रुपये लौटाने ही होंगे।

यहां पर याद दिला दें कि यूनिटेक लिमिटेड ने 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो नोएडा और गुड़गांव की में देरी से चल रही दो परियोजनाओं में फ्लैट खरीदारों को पैसा नहीं लौटा सकती। यूनिटेक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा तथा न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ के समक्ष कहा, ‘हमारे पास पैसा नहीं है। यदि हमारे पास पैसा होता तो हम फ्लैट और बिल्डिंग बनाकर उन्हें दे देते।

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पीठ ने सिंघवी से कहा था कि कंपनी को निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। पीठ ने रिफंड पाने के इच्छुक फ्लैट खरीदारों से यह ब्योरा देने को कहा था कि उन्हें बिल्डर से कितना पैसा लेना है।

यूनिटेक की नोएडा की बरगंडी तथा गुड़गांव की विस्तास परियोजना के कुछ फ्लैट खरीदारों के वकील ने पीठ से कहा था कि वे अपना पैसा नहीं चाहते हैं, बल्कि फ्लैट चाहते हैं। पीठ ने फ्लैट खरीदारों से इसका ब्योरा देने को कहा था।

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