Lockdown In Delhi 2021 ! दिल्ली में कब बढ़ेगी सख्ती? कब लागू होगा संपूर्ण लॉकडाउन? डीडीएमए ने जारी किया प्लान
Lockdown In Delhi 2021 ! कोरोना वायरस संक्रमण दर और कोरोना के नए मामलों में वृद्धि होने पर सख्त नियम लागू होंगे। संक्रमण बढ़ते ही माल और बाजारों को ऑड-इवेन प्रतिबंध के दायरे में लाया जाएगा। हालात और बिगड़े तो चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन लागू होगा।
By Jp YadavEdited By: Updated: Mon, 09 Aug 2021 10:16 AM (IST)
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली-एनसीआर कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के उद्देश्य से दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) ने रविवार को ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान को लेकर आदेश जारी कर दिया। इसके तहत दिल्ली में कोविड-19 की वृद्धि के दौरान रंग कोविड प्रणाली काम करेगी। कोरोना वायरस संक्रमण दर और कोरोना के नए मामलों में वृद्धि होने पर सख्त नियम लागू होंगे। संक्रमण बढ़ते ही माल और बाजारों को ऑड-इवेन प्रतिबंध के दायरे में लाया जाएगा।
मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के तहत ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान में बताया गया है कि कोरोना के चलते कब और किन हालातों में क्या एक्शन लिया जाएगा। इस दौरान रंगों पर आधारित चार तरह के अलर्ट काम करेंगे, जिसमें स्तर (लेवल)-1 (येलो), स्तर (लेवल)-2 (अंबर),स्तर (लेवल) -3 (आरेंज) और स्तर (लेवल)-4 (रेड) होगा। रेड अलर्ट जारी होने पर दिल्ली में पूर्ण लाकडाउन लग जाएगा। ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान से कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब संशय की स्थिति नहीं रहेगी। डीडीएमए कोरोना संक्रमण के डेल्टा प्लस स्वरूप को लेकर गभीर है।
डीडीएमए ने कहा है कि इस स्वरूप को दिल्ली में फैलने से रोकना है, जिसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अलर्ट के चार स्तर कलर कोड के जरिए बताए जाएंगे, जिनमें लगातार दो दिन की संक्रमण दर, एक हफ्ते में संक्रमण के कुल नए मामले और एक हफ्ते में औसतन कितने ऑक्सीजन बेड भरे, इन आधारों पर फैसला लिया जाएगा।
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अलर्ट के स्तर के मुताबिक आर्थिक गतिविधियां रोकना शामिल है। अलर्ट के सभी चार स्तर में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और प्रतिष्ठान खुल सकेंगे और आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इस बारे में करीब एक माह पहले डीडीएमए विस्तार से जानकारी दे चुका है।
अलर्ट के स्तर के मुताबिक आर्थिक गतिविधियां रोकना शामिल है। अलर्ट के सभी चार स्तर में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और प्रतिष्ठान खुल सकेंगे और आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इस बारे में करीब एक माह पहले डीडीएमए विस्तार से जानकारी दे चुका है।
गौरतलब है कि विशेषज्ञों ने अगले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई है। इसको लेकर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार तैयारी कर रही है।
जानिये- क्या है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे, प्रभाव और फैलाव को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत, कलर कोडेड अलर्ट के चार स्तर - येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड हैं। अलर्ट का चरण पॉजिटिविटी रेट (लगातार दो दिन), नए केस की संख्या (एक सप्ताह से अधिक) और औसत ऑक्सीजन बिस्तर (एक सप्ताह) पर आधारित होगा। वहीं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
रेड अलर्ट इस स्थिति पूरी तरह से दिल्ली में कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली में अगर कोरोना की संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 5 फीसद से अधिक रहती है या फिर एक सप्ताह में 16,000 नए मामले दर्ज होते हैं अथवा अस्पतालों में औसतन 3000 आक्सीजन बेड एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक भरे रहते है तो रेड अलर्ट का संकेत प्रभावी होगा।इन पर रहेगा प्रतिबंध
निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। यदि श्रमिक साइट पर रह सकते है तो कारखानों में केवल आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति दी जाएगी।यलो अलर्ट यलो अलर्ट उस स्थिति में लागू किया जाएगा, जब देश की राजधानी दिल्ली में पॉजिटिव रेट 0.5 फीसद को पार कर जाएगा। अथवा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 1,500 हो जाएंगे। या फिर ऑक्सीजन युक्त बेड ऑक्यूपेंसी 500 तक पहुंच जाएगी।
इन पर लगेगा प्रतिबंध
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- यलो अलर्ट होने पर दिल्ली में सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम, आउटडोर योग गतिविधि, मनोरंजन पार्क और 'येलो' अलर्ट में मनोरंजन पार्क की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- निर्माण, निर्माण गतिविधियों और दुकानों, प्रतिष्ठानों को कार्य करने की अनुमति होगी।
- गैर-जरूरी सामान और सेवाओं की दुकानें और मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
- 50 फीसद विक्रेताओं के साथ प्रति जोन केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति होगी।
- रेस्तरां को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसद क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी।
- बार भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसद क्षमता साथ संचालित हो सकेंगे।
- दिल्ली मेट्रो अपनी बैठने की क्षमता के 50 फीसद के साथ रफ्तार भरेगी।
- ऑटो-रिक्शा और कैब में दो यात्री सवार हो सकते हैं।
- दिल्ली के निजी कार्यालय 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं।
- शादी या अंतिम संस्कार समारोहों के लिए प्रत्येक को 20 व्यक्तियों को यलो अलर्ट के तहत अनुमति मिलेगी।
- गैर-जरूरी सामानों के मॉल और दुकानों को छोड़कर ज्यादातर 'सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगीं।
- दिल्ली मेट्रो अपनी सिटिंग क्षमता के 33 फीसदी पर चलेगी।
- रेस्तरां में होम डिलीवरी या टेक अवे सेवा की सुविधा रहेगी।
- मॉल और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
- केवल स्टैंडअलोन गैर-जरूरी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
- इस दौरान केवल 15 व्यक्तियों को विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति होगी।
- इस दौरान संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।