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भारत में पासपोर्ट के लिए कैसे किया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन? पढ़ें आवेदन से लेकर पासपोर्ट बनने तक की पूरी प्रक्रिया

Passport Police Verification Process विदेश की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट सबसे अहम होता है। क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी बेहद अहम होता है और इसके बिना पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। जानें पासपोर्ट के लिए कैसे होता है पुलिस वेरिफिकेशन और क्या होती है पासपोर्ट बनने की पूरी प्रक्रिया।

By Jagran News Edited By: Sachin Pandey Updated: Thu, 21 Nov 2024 04:53 PM (IST)
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पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेश तीन स्तर पर किया जा सकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश से बाहर की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट सबसे अहम दस्तावेजों में से एक होता है, लेकिन पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी एक अहम चरण है, जिसके माध्यम से पुलिस आपकी पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारियों की जांच करती है। इसमें आवेदक का पता भी शामिल होता है, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन करती है।

बता दें कि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है और इसके बिना आपका पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर पुलिस वेरिफिकेशन होता कैसे है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है।

पुलिस वेरिफिकेशन के प्रकार

पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन तीन प्रकार से किया जा सकता है:

  • प्री पुलिस वेरिफिकेशन: अक्सर पुलिस किसी का पासपोर्ट जारी होने से पहले उसके पते का सत्यापन करती है। इसके तहत एक पुलिस अधिकारी आवेदक की ओर से भरे गए विवरण की पुष्टि करने के लिए उल्लिखित पते पर जाता है।
  • पोस्ट-पुलिस वेरिफिकेशन: कुछ मामलों में, बिना पुलिस सत्यापन के भी प्रारंभिक पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। यह तब लागू होता है, जब ऑनलाइन सत्यापन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज जमा होते हैं। हालांकि, इस चरण के तहत बाद में भी पुलिस सत्यापन किया जा सकता है।
  • पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं: पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले ऐसे सरकारी अधिकारी, जोकि अनुलग्नक बी के माध्यम से अपना पहचान प्रमाण पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें पुलिस सत्यापन से छूट दी गई है। इसकी पूरी सूची पासपोर्ट कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर देख सकते हैं।

कैसे होता है पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन?

आवेदन

सबसे पहले आवेदक को पासपोर्ट सेवा वेबसाइट या पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना होता है। इस दौरान आवेदन पत्र के साथ, पहचान, पता और जन्म तिथि जैसे प्रासंगिक दस्तावेज़ जमा किए जाते हैं। आवेदन जमा करने पर, दस्तावेज़ सत्यापन और बायोमेट्रिक डेटा संग्रह के लिए PSK या पासपोर्ट कार्यालय में जाने के लिए समय निर्धारित किया जाता है।

पुलिस सत्यापन

प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक के पते के आधार पर आवेदन को संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकार में भेज दिया जाता है। यहां, स्थानीय पुलिस अधिकारी आवेदन में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने के लिए पृष्ठभूमि की जांच करते हैं।

पुलिस द्वारा घर का दौरा

इसके बाद, एक पुलिस अधिकारी आवेदक के निवास पर जाकर दी गई जानकारी को सत्यापित करता है। इस दौरान, अधिकारी आवेदक की पृष्ठभूमि, व्यवसाय और पासपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़ी जानकारी भी ले सकता है।

सत्यापन रिपोर्ट

इसके बाद पुलिस अधिकारी पासपोर्ट कार्यालय को एक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में आवेदक की पृष्ठभूमि और सत्यापन प्रक्रिया के निष्कर्षों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है।

पासपोर्ट जारी करना

सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट कार्यालय दी गई जानकारी का मूल्यांकन करता है और निर्णय लेता है कि आवेदन स्वीकृत किया जाए या नहीं। गलती पाए जाने पर आगे की जांच शुरू की जा सकती है। यदि सत्यापन प्रक्रिया सफल रहती है तो उस स्थिति में आवेदक का पासपोर्ट जारी किया जाता है और आवेदक के पते पर भेज दिया जाता है।