Money Bill vs Ordinary Bill: धन विधेयक को कौन करता है पेश, साधारण बिल से कैसे है यह अलग?
Money Bill vs Ordinary Bill धन विधेयक (Money Bill) उसे कहते हैं जिसमें टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने उधार लेने संचित निधि से धन की निकासी लेखा परीक्षा और लेखा से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं। साधारण विधेयक (Ordinary Bill) को कानून बनाने के लिए विभिन्न लेवल पार करना पड़ता है। इस बिल में धन विधेयक और वित्त विधेयक छोड़कर सभी मामले शामिल होते हैं।
By Devshanker ChovdharyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Sun, 06 Aug 2023 06:15 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। संसद के मानसून सत्र में अब तक खूब हंगामा देखा गया है। हंगामे के बीच कई विधेयक पेश हुए हैं और कई पेश होने हैं। वहीं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वित्तीय बिल यानी कि मनी विधेयक करार देने की चर्चा तेज हो गई, जिस पर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इस आरोप का खंडन किया और इसे 'सामान्य बिल' करार दिया।
बता दें कि सरकार ने लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप और व्यावसायिक घरानों जैसी संस्थाओं को डेटा के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है।
क्या होता है मनी बिल?
संविधान के अनुच्छेद 110 (Article 110) में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक उसे कहते हैं जिसमें टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन की निकासी, लेखा परीक्षा और लेखा से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं। धन विधेयक को केवल लोक सभा में चर्चा के लिए पेश किया जाता है। धन विधेयक को सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है।
क्या होता है साधारण बिल?
साधारण विधेयक को कानून बनाने के लिए विभिन्न लेवल पार करना पड़ता है। इस बिल में धन विधेयक और वित्त विधेयक छोड़कर सभी मामले शामिल हैं। साधारण बिल को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साथ ही साधारण बिल को किसी मंत्री के अलावा कोई निजी सदस्य भी पेश कर सकता है।साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर
साधारण विधेयक | धन विधेयक |
साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। | धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। |
साधारण विधेयक को मंत्री या कोई अन्य सदस्य पेश कर सकता है। | धन विधेयक को सिर्फ मंत्री ही लोकसभा में पेश कर सकते हैं। |
साधारण विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। | धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है। |