क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट? इसमें होती है वाहन की पूरी जानकारी; बिना HSRP वाहन चलाने पर 10 हजार का जुर्माना
What is High Security Registration Plates देश भर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्यप्रदेश में हाई रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। अगर आपने अब तक नहीं लगवाई है तो लगवा लीजिए वरना 10 हजार तक का चालान कटेगा और आपका वाहन जब्त भी हो सकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। यह एक तरह की नंबर प्लेट है, जिसे आपकी सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। अगर आपने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो लगवा दीजिए वरना आपका वाहन जब्त भी हो सकता है।
क्या है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट?
- हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को एल्युमिनियम से तैयार किया जाता है। इस प्लेट पर बाईं ओर के ऊपरी कोने पर क्रोमियम आधारित एक होलोग्राम लगा होता है, जिसमें वाहन की पूरी डिटेल होती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सुरक्षा के लिए यूनिक लेजर कोड भी होता है। यह कोड हर वाहन के लिए अलग-अलग होता है। खास बात यह है कि इस कोड को आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। नए वाहनों के साथ ही इसे पुराने वाहनों पर भी लगाना जरूरी है।
क्या है इसकी खासियत और कैसे है लाभकारी?
- इसे ऐसे समझिए अगर कभी कहीं कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वाहन पर लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहन के मालिक समेत तमाम जरूरी जानकारी मिल जाती है। इससे वाहन सवार के परिजनों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है।
- अगर यह प्लेट एक बार टूट जाए तो फिर इसे जोड़ा नहीं जा सकता है। कोई भी इस प्लेट को कॉपी कर के नकली प्लेट नहीं बना सकता है। प्लेट के चोरी होने या दूसरे वाहन में दुरुपयोग होने की आशंका बहुत कम हो जाती है, जोकि आपके वाहन की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
प्लेट नहीं लगाने पर कितने का कटेगा चालान?
- सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 50 के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद खरीदे गए सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन पाए जाने पर पहली बार 5000 रुपये, दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। तीसरी बार में वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो बुकिंग रसीद दिखाने पर चालान नहीं लगेगा।
कैसे लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल Bookmyhsrp.com पर जाएं।
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट विद कलर स्टीकर पर क्लिक करें।
- बुकिंग डिटेल- वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, संपर्क सूत्र आदि भरें।
- अगर व्हीकल पर्सनल यूज के लिए है तो वाहन श्रेणी विकल्प के तहत ‘non-transport’ पर क्लिक करें।
- इस फॉर्म को सबमिट करें। इसके बाद आपके रजिस्टर नंबर पर एक यूजरनेम और पासवर्ड आएगा।
- यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर पेयमेंट करे, जिसकी आपको रसीद भी मिल जाएगी।
- इसके तीन से चार दिन बाद आपकी HSRP बन जाती है।
- जब आपके वाहन का HSRP तैयार हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर इसकी सूचना मिल जाएगी।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए कितना पैसा लगेगा?
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 400 रुपये टू व्हीलर और 1100 रुपये फॉर व्हीलर के लिए देने होंगे। इसके साथ ही 100 रुपये कलर कोडेड स्टीकर के लिए देने होंगे।