Assembly Election 2023: बिना पहचान पत्र भी मतदान कर सकेंगे फर्स्ट टाइम वोटर्स, इन दस्तावेजों की होगी जरूरत; देखें लिस्ट
चुनाव आयोग के मुताबिक यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो वह किछ अन्य दस्तावेजों की मदद से मतदान कर सकेंगे। इन दस्तावेजों को चुनाव आयोग ने मान्य किया है। इसमें आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज शामिल हैं। जिस व्यक्ति की उम्र 18 या उससे ज्यादा है और मतदाता सूची में नाम है तो इन दस्तावेजों से मतदान कर सकता है।
ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। जिसमें सभी पार्टियों ने युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स से आगे आने और मतदान करने की अपील की है। 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो उनके वोट करने की भी सुविधा दी गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने अन्य दस्तावेजों को वोटिंग के लिए मान्य कर दिया है।
कौन कर सकता है मतदान?
दरअसल, चुनाव आयोग के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 18 या उससे अधिक उम्र का है और भारतीय नागरिक है, तो वह मतदान कर सकता है। हालांकि, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। नागरिकता, उम्र और मतदाता सूची में नाम होने पर सभी को वोट करने का बराबर का अधिकार है।
किन दस्तावेजों के जरिए कर सकते हैं मतदान?
चुनाव के दौरान ऐसे कई फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, जो चुनाव से कुछ समय पहले ही अपना 18 वर्ष के हुए हैं, उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता है कि वह वोट कर सके। ऐसे में चुनाव आयोग ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए कई दस्तावेजों को मान्य कर दिया है। इन दस्तावेजों के जरिए कोई भी फर्स्ट टाइम वोटर बिना किसी रोक-टोक के मतदान कर सकता है।
इन दस्तावेजों से दे सकते हैं मतदान
अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप इन दस्तावेजों की मदद से वोट कर सकते हैं। जैसे..
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- बीमा स्मार्ट कार्ड
- यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड
- बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- कोई भी सरकारी फोटो आईडी कार्ड
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