घर में वोट की सुविधा से मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद, नामांकन शुरू होने के पांच दिन में मतदाताओं को करना होगा ये काम
Lok Sabha Election 2024 चुनाव आयोग ने इस बार 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर पर वोट देने की सुविधा प्रदान की है। उम्मीद है कि इस सुविधा से मतदान प्रतिशत में इजाफा होगा। ये मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान करेंगे। ऐसे मतदाताओं को फार्म 12-डी जमा करवाना होगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। वृद्ध तथा दिव्यांग मतदाताओं को उनके घरों में ही वोट देने तथा उन्हें बूथ तक लाने और वापस पहुंचाने की सुविधा मिलने से मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने पहली बार लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तथा 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले मतदाताओं को यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इस सुविधा का लाभ अधिक से अधिक ऐसे मतदाता उठा सकें, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा लगातार जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसकी कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है।
बीएलओ की दी गई ये जिम्मेदारी
दूसरी तरफ, ऐसे मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्साह है। राज्य में आठ अप्रैल तक 85 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 1.38 लाख मतदाता तथा 3.61 लाख दिव्यांग मतदाता हैं। 85 प्रतिशत से अधिक आयु के मतदाताओं में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं। इन मतदाताओं को उनके घरों में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने को लेकर उनकी पहचान तथा फार्म 12-डी लेने की जिम्मेदारी बूथ लेवल आफिसरों को दी गई है।प्रत्याशियों को मिलेगी मतदाताओं की सूची
प्रत्येक संसदीय सीट में नामांकन शुरू होने के के पांच दिनों के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को यह फार्म जमा करना है। दिव्यांगों का यह सुविधा लेने के लिए दिव्यांगता का प्रमाणपत्र भी देना होगा। आयोग ने इस सुविधा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संबंधित संसदीय सीट के प्रत्याशियों को इन मतदाताओं की एक सूची भी देने के निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए हैं।
मतदाताओं को पहले ही मिल जाएगी सूचना
आयोग के अनुसार, प्रत्याशी चाहें तो प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं। इसके बाद सुरक्षा अधिकारियों के साथ निर्वाचन अधिकारियों की टीम मतदाताओं के वोट लेने के लिए उनके निवास पर निर्धारित तिथि को जाएगी। इसकी सूचना मतदाताओं का पहले ही दे दी जाएगी। मतदाता भी एसएमएस के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करने के निर्देश दिए गए हैं।यह भी पढ़ें: दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की छह सीटों पर सियासी रण, जानिए किसका किससे है मुकाबला; कोई सात तो कोई चार बार से है सांसद
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- 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पहली बार घर में ही वोट देने की सुविधा।
- 3.61 लाख दिव्यांग मतदाता हैं राज्य में, बीएलओ को दी गई है सुविधा देने की जिम्मेदारी।
- 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को भी मिलेगी यह सुविधा।
85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता (आठ अप्रैल तक)
पुरुष मतदाता | 62,753 |
महिला मतदाता | 75,772 |
कुल मतदाता | 1,38,525 |
दिव्यांग मतदाता (आठ अप्रैल तक)
पुरुष मतदाता | 1,98,692 |
महिला मतदाता | 1,63,051 |
थर्ड जेंडर | 03 |
कुल मतदाता | 3,61,746 |