Lok Sabha Election 2024: क्या होता है पोस्टल बैलट? जानिए इससे कौन और कैसे कर सकता है मतदान
What is Postal Ballot लोकसभा चुनाव के लिए तीन चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब सोमवार 13 मई को चौथे चरण का मतदान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव में ईवीएम के साथ पोस्टल बैलेट से भी मतदान की सुविधा दी जाती है। जानिए क्या होता है ये और कौन कर सकता है इससे मतदान।
इरफान-ए-आजम, सिलीगुड़ी। भारत में चुनाव विशेष कर आम चुनाव को लोकतंत्र के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें हरेक मतदाता का मतदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो, हर मतदाता चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने कई उपाय कर कई सुविधाएं दी हैं। उन्हीं में एक पोस्टल बैलट या डाक मत पत्र द्वारा मतदान भी है।
चुनावों में कुछ लोग जैसे पुलिस व सुरक्षा बलों के अधिकारी एवं जवान, चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी व कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग आदि चुनावों में अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र जा कर मतदान नहीं कर पाते थे, इसीलिए उपाय स्वरूप पोस्टल बैलट से मतदान की सुविधा दी गई। चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली-1961 के नियम 23 में संशोधन करके ऐसे लोगों को चुनावों में पोस्टल बैलट या डाक मत पत्र की सहायता से मतदान करने की सुविधा प्रदान की।
क्या होता है पोस्टल बैलट?
यह अपने नाम से ही स्पष्ट है कि, यह पोस्टल बैलट एक डाक मत पत्र होता है। यह 80 के दशक में चलने वाले बैलेट पेपर की तरह ही होता है। चुनावों में इसका इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलट द्वारा मतदान करते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर्स अथवा ऐबसेंटी वोटर्स कहा जाता है।क्या है प्रशासनिक प्रावधान
चुनाव आयोग पहले से ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या को निर्धारित कर लेता है। सो, केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलट भेजा जाता है। इसे इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) भी कहा जाता है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलट को डाक या इलेक्ट्रानिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के सक्षम अधिकारी को लौटा दिया जाता है।
इस व्यवस्था के तहत खाली पोस्टल बैलट को सेना और सुरक्षा बलों को इलेक्ट्रिक तौर पर भेजा जाता है जिन इलाकों में इलेक्ट्रिक तरीके से पोस्टल बैलट नहीं भेजा जा सकता है वहां पर डाक के माध्यम से पोस्टल बैलट भेजा जाता है।
कौन-कौन कर सकते हैं उपयोग
सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी व कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग (कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है), 80 वर्ष से अधिक की उम्र के वोटर और दिव्यांग व्यक्ति (यदि पहले से रजिस्ट्रेशन करा लें तो) पोस्टल बैलट का उपयोग कर मतदान कर सकते हैं।
वहीं, मतदान दिवस की गतिविधियों को कवर करने वाली आवश्यक सेवाओं में लगे, चुनाव आयोग से प्राधिकरण पत्र प्राप्त मीडियाकर्मी, मेट्रो, रेलवे और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के पास लोकसभा और चार राज्यों में विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलट का उपयोग करके मतदान करने का विकल्प है। ऐसे मतदाता जिस चुनाव क्षेत्र में वोट डालने के लिए योग्य होते हैं उनका वोट उसी क्षेत्र की मतगणना में गिना जाता है।