Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग का चाबुक चलना शुरू, 72 घंटे के अंदर हटाने होंगे खंभों पर लगे फ्लैक्स और होर्डिंग्स
फरीदाबाद शहरी क्षेत्र में नगर निगम को और ग्रामीण अंचल में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को होर्डिंग-फ्लैक्स व अन्य तरह की प्रचार सामग्री जो सार्वजनिक स्थानों पर लगी है उन्हें हटाने के निर्देश जारी कर दिए थे। यह 24 से 72 घंटे के अंदर हटाने होंगे। वैसे नगर निगम की ओर से शनिवार चुनाव घोषित होने और अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। आम चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव से पूर्व ही विभिन्न प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के समर्थकों ने खंभों पर फ्लैक्स बोर्ड व विभिन्न इमारतों पर होर्डिंग लगाए हुए थे।
चुनाव घोषित होने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह की ओर से शहरी क्षेत्र में नगर निगम को और ग्रामीण अंचल में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को होर्डिंग-फ्लैक्स व अन्य तरह की प्रचार सामग्री जो सार्वजनिक स्थानों पर लगी है, उन्हें हटाने के निर्देश जारी कर दिए थे। यह 24 से 72 घंटे के अंदर हटाने होंगे। वैसे नगर निगम की ओर से शनिवार चुनाव घोषित होने और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, पर गांवों में यह काम शुरू नहीं हो पाया है।
पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने को लेकर दिशा-निर्देश
शहर में रविवार की छुट्टी के दिन भी नगर निगम का दस्ता सक्रिय नजर आया था। रेलवे रोड पर और गांधी कॉलोनी मार्ग पर सुबह से ही जेई संदीप के नेतृत्व में दस्ता खंभों पर लगे फ्लैक्स हटाने की कार्रवाई हुई थी। विभिन्न सरकारी भवनों पर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार वाली सामग्री भी हटाई गई।जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश है।
मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में चालान
ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी इन नियमों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करें और जिला में आदर्श आचार संहिता का पालन करवाएं। सार्वजनिक स्थलों से विभिन्न योजनाओं की प्रचार सामग्री व राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित पोस्टर हटाने के भी निर्देश दिए।साथ ही निजी निजी वाहनों पर भी बिना अनुमति के राजनीतिक दलों का झंडा, स्टिकर आदि प्रचार सामग्री लगी होने पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में चालान किया जाएगा। सभी प्रिंटर्स भी प्रचार सामग्री को लेकर नियमों का पालन करेंगे।