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Lok Sabha Election: प्रत्याशियों को नियमों का करना होगा पालन, चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित कार्यक्रम की 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति

इसके लिए उन्होंने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता के दिशा-निर्देश के आधार पर निर्धारित प्रोफार्मा में आनलाइन पोर्टल लिंक सुविधा पोर्टल यानी https//suvidha.eci.gov.in/ पर निर्धारित कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व अनुमति ले। जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के पास हेलीकॉप्टर और हेलीपैड के लिए आवेदन करना होगा। वीडियो वैन की अनुमति हेतू आवेदन भी जिला चुनाव अधिकारी के पास करना होगा।

By Deepak Behal Edited By: Jeet Kumar Updated: Fri, 12 Apr 2024 06:00 AM (IST)
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चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित कार्यक्रम की 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति
जागरण संवाददाता, अंबाला। लोकसभा आम चुनाव-2024 के अंबाला लोकसभा क्षेत्र (आरक्षित) के परमिशन सैल के नोडल आफिसर-कम-जिला राजस्व अधिकारी, अंबाला योगेश कुमार ने बताया कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में सुविधा पोर्टल के माध्यम से चुनाव प्रचार हेतू निर्धारित कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व अनुमति लेनी होगी।

इसके लिए उन्होंने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता के दिशा-निर्देश के आधार पर निर्धारित प्रोफार्मा में आनलाइन पोर्टल लिंक सुविधा पोर्टल यानी https://suvidha.eci.gov.in/ पर निर्धारित कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व अनुमति ले।

हेलीकॉप्टर और हेलीपैड के लिए आवेदन करना होगा

उन्होंने बताया कि सुविधा पोर्टल के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी लोकसभा क्षेत्र (आरओपीसी) के पास प्रत्याशी के लिए एक वाहन संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए, प्रत्याशी एजेंट के लिए एक वाहन सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए वाहन की अनुमति, लोकसभा क्षेत्र के लिए लाऊड स्पीकर सहित वाहन की अनुमति, लोकसभा क्षेत्र के लिए लाऊड स्पीकर रहित वाहन की अनुमति के लिए आवेदन करें। जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के पास हेलीकॉप्टर और हेलीपैड के लिए आवेदन करना होगा।

साथ ही जिला के अंदर वाहन के अनुमति-पत्र हेतू आवेदन, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तर के पदाधिकारी हेतू वाहन की अनुमति, वीडियो वैन की अनुमति हेतू आवेदन, जिला में लाउड स्पीकर सहित वाहन की अनुमति, जिला में लाउड स्पीकर रहित वाहन की अनुमति।

लिंक जारी कर दिए गए हैं दिशा निर्देश

सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) के पास बैठक करने व लाऊडस्पीकर की अनुमति हेतु आवेदन, अस्थाई पार्टी कार्यालय खोलने हेतु आवेदन, वाहन अनुमति-पत्र के लिए आवेदन, जुलूस निकालने व लाऊडस्पीकर की अनुमति हेतु आवेदन, सभी प्रकार के गुब्बारा हेतू आवेदन, बिना लाउडस्पीकर के बैठक करने के लिए अनुमति हेतू आवेदन, पार्टी/पार्टी कार्यकर्ता हेतू प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन की अनुमति हेतू, लाउड स्पीकर के अनुमति पत्र हेतू आवेदन करना होगा।

पर्चे बांटने की अनुमति हेतू आवेदन, चबूतरा/अवरोधक के अनुमति पत्र हेतू आवेदन, दरवाजे से दरवाजे तक प्रचार हेतू आवेदन, रैली हेतू आवेदन, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री के लिए परिवहन वाहन हेतू आवेदन, लाउड स्पीकर सहित वाहन के अनुमति-पत्र हेतू आवेदन, बैनर व झण्डे प्रदर्शन करने की अनुमति हेतू आवेदन, पोस्टर, होर्डिंग्स, यूनिपोल के प्रदर्शन हेतू आवेदन।

सामग्री के बारे में तीन दिन पूर्व सूचित करना चाहिए

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार-प्रसार व अन्य उदेश्यों हेतू हैलीकाप्टर/विमान का प्रयोग करने वाले राजनीतिक पदाधिकारी/राजनीतिक दलों को अपने यात्रा कार्यक्रम और यात्रा करने वाले व्यक्तियों का विवरण व हैलीकाप्टर/विमान में ले जाने वाली सामग्री के बारे में तीन दिन पूर्व सूचित करना चाहिए। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए लैंडलाइन नंबर 0171-2980304, 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।