Move to Jagran APP

Lok Sabha Election: दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनावी शोर गुल, केवल घर-घर दी जा सकेगी दस्तक; जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध

लोकसभा निर्वाचन का चुनावी शोर गुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से थम जाएगा। जिले की तीन विधानसभाओं में मतदान की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस अवधि के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभाएं आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे।

By Shatrughan Kesharwani Edited By: Jeet Kumar Updated: Wed, 24 Apr 2024 06:00 AM (IST)
Hero Image
आज थम जाएगा चुनावी शोर गुल, केवल घर-घर दी जा सकेगी दस्तक
जेएनएन, सागर। लोकसभा निर्वाचन का चुनावी शोर गुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से थम जाएगा। जिले की तीन विधानसभाओं में मतदान की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस अवधि के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभाएं आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे।

लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा

इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के बंद होने के ठीक पूर्व के अड़तालीस घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।

उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जूलूस नहीं निकाला जाएगा

इस कालावधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जूलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही इस तरह की किसी सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेगा व संबोधित कर सकेगा। इन पर रहेगा प्रतिबंधचल चित्र-यंत्र, सिनेमा, टेलीविजन, इलेक्ट्रानिक मीडिया के साधनों या संबद्ध माध्यमों व इसी प्रकार के यंत्र या उपकरणों के माध्यम से भी निर्वाचन संबंधी मामले का जनसाधारण को प्रदर्शन इस दौरान प्रतिबंधित रहेगा। बल्कि में एसएमएस भेजने पर भी रोक रहेगी।

निर्वाचन संबंधी मामले का प्रचार नहीं किया जा सकेगा

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने के पूर्व के 48 घंटों के दौरान उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा जनसाधारण को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी संगीत गोष्ठी, नाट्य अभिनय या अन्य मनोरंजन आमोद-प्रमोद का आयोजन करके व आयोजन की व्यवस्था करके निर्वाचन संबंधी मामले का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने चेतावनी भी दी है कि यदि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।