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MP Election 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों को मिलेगा केवल छह दिन का समय, 17 नवंबर को होगा मतदान

MP Vidhan Sabha Election 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव- 2023 लड़ने का मन बना चुके लोगों को अपना नामिनेशन फार्म भरने के लिए केवल छह दिन का समय मिलेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि अवकाश के दिनों में उम्मीदवार निर्देशन-पत्र नहीं ले सकेंगे। यानी नामांकन फार्म जमा करने को केवल छह दिन का वक्त मिलेगा।

By Jagran NewsEdited By: Shashank MishraUpdated: Tue, 17 Oct 2023 04:25 PM (IST)
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मध्य प्रदेश में 17 नवबंर को चुनाव होंगे जबकि 3 दिसंबर को गणना होगी।
जेएनएन, उज्जैन। MP Election 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव- 2023 लड़ने का मन बना चुके लोगों को अपना नाम निर्देशन पत्र यानी नामिनेशन फार्म भरने के लिए केवल छह दिन का समय मिलेगा। क्योंकि बाकी के चार दिन शासकीय अवकाश है और इन चार दिनों में फार्म नहीं लिए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि निर्वाचन अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी।

इसी दिन से चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति अपना नाम निर्देशन पत्र यानी नामिनेशन फार्म निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर तय की गई है।

चार दिन रहेगी छट्टी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि अवकाश के दिनों में यानी रविवार 22 अक्टूबर, दशहरा 24 अक्टूबर और चतुर्थ शनिवार 28 अक्टूबर एवं रविवार 29 अक्टूबर को उम्मीदवार से नाम निर्देशन-पत्र नहीं ले सकेंगे। यानी नामांकन फार्म जमा करने को केवल छह दिन का वक्त मिलेगा।

3 दिसंबर को होगी गणना

मतदान 17 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव कार्यक्रम अंतर्गत सोमवार को शासकीय इंजीनियरिंग कालेज का भवन अधिग्रहित कर लिया गया। प्रशासनिक संकुल भवन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष विधानसभा निर्वाचन के लिए ईवीएम एवं वीवीपेट का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया।

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बता दें उज्जैन जिले में कुल 1824 मतदान केन्द्रों के लिये विधानसभावार ईवीएम मशीनों का प्रथम रेण्डमाइजेशन करने के पश्चात संबंधित आरओ को आवंटित किया गया। उक्त मशीनों में बीयू, सीयू एवं वीवीपेट का वितरण हुआ, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति के पश्चात रेंडमाइजेशन कर प्रतियों पर उनके हस्ताक्षर कराए।

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