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MP Election Result 2023: मतगणना केंद्र पर किसे मिलेगी एंट्री, किन चीजों पर रहेगी रोक; यहां देखें EC के नियम

MP Election Result 2023 मतगणना में लगे कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति केलकुलेटर लेकर मतगणना केंद्र पर नहीं जा सकेगा। मोबाइल फोन भी प्रतिबंधित रहेगा। मात्र पास धारकों को ही प्रवेश मिलेगा। निर्वाचन से जुड़ी सभी सूचनाएं प्रेक्षकों राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों मीडिया और जनसामान्य को देते रहें जिससे किसी भी प्रकार की असत्य या भ्रामक सूचनाएं प्रसारित न हों।

By Prince SharmaEdited By: Prince SharmaUpdated: Fri, 01 Dec 2023 06:40 AM (IST)
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MP Election Result 2023: मतगणना केंद्र पर किसे मिलेगी एंट्री, किन चीजों पर रहेगी रोक; यहां देखें EC के नियम
राज्य ब्यूरो, भोपाल। विधानसभा चुनाव की मतगणना तीन दिसंबर को सुबह आठ बजे से होगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। मतगणना में लगे कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति केलकुलेटर लेकर मतगणना केंद्र पर नहीं जा सकेगा। मोबाइल फोन भी प्रतिबंधित रहेगा। मात्र पास धारकों को ही प्रवेश मिलेगा।

भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने गुुरुवार को प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से जुड़ी सभी सूचनाएं प्रेक्षकों, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मीडिया और जनसामान्य को देते रहें, जिससे किसी भी प्रकार की असत्य या भ्रामक सूचनाएं प्रसारित न हों।

उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि डाक मत पत्रों की गिनती की पूरी प्रक्रिया में सभी मापदंडों का पालन करें। इनकी गिनती शुरू करने के आधा घंटा बाद ही ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ की जाए। मतगणना केंद्र में सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था रहे। अनुपम राजन ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि राजनीतिक दलों को भी मतगणना की प्रक्रिया के बारे में बताएं। साथ ही ईवीएम की सुरक्षा कड़ाई से हो 

सुबह 8:30 बजे से EVM में दर्ज मतों की गणना होगी

अनुपम राजन ने बैठक में बताया कि सभी 52 जिलों के मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। सबसे पहले डाक मतों की गिनती शुरू होगी। इसके आधे घंटे बाद प्रात: 8.30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू की जाएगी। गणना समाप्त होने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मत पत्रों की घोषणा की जाएगी।

यह नहीं बन सकेंगे मतगणना एजेंट

मतगणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार केंद्र या राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, केंद्र और राज्य के मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिक निगम के अध्यक्ष, केंद्र तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं सदस्य, शासकीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य, आंगनवाड़ी कर्मचारी, शासकीय सेवक, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था के कर्मचारी, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के डीलर्स और शासकीय सेवक मतगणना के लिए किसी भी अभ्यर्थी के एजेंट निुयक्त नहीं किए जा सकेंगे।

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