MP Election Result 2023: मतगणना के दौरान भोपाल में Dry Day, खरीद-बिक्री रहेगी बैन; कहीं नहीं मिलेगी शराब
कलेक्टर आशीष सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों रेस्टोरेंट बार होटल बार सिविलियन क्लब सैनिक थोक कैंटीन फुटकर कैंटीन वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र शराब भंडारागार आदि जगहों पर आदेश लागू होगा।
जेएनएन, भोपाल। जिले में मतगणना के दौरान रविवार को शराब की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया गया है।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने तीन दिसंबर को 24 घंटे शुष्क दिवस घोषित किया है। जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों की 87 शराब दुकानों पर शराब के क्रय-विक्रय और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगाया है।
उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई
इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर आशीष सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
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