MP Election Result 2023: तीसरी आंख के पहरे में रहेगी EVM, स्ट्रांग रूम से काउंटिग कक्ष तक हर जगह लगे होंगे CCTV कैमरे
MP Election Result 2023 मतगणना कक्ष भी वेब कैमरे की नजर में होंगे। मतगणना स्थल पर अधिकृत प्रवेश पत्र धारक को ही प्रवेश दिया जाएगा।मतगणना स्थल परिसर जयवंती हाक्सर शासकीय महाविद्यालय के 100 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। मतगणना स्थल परिसर के 100 मीटर दायरे में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा।
By Prince SharmaEdited By: Prince SharmaUpdated: Sat, 02 Dec 2023 06:30 AM (IST)
जागरण संवाददाता, भोपाल। विधानसभा निर्वाचन-2023 की तीन दिसंबर को जिला मुख्यालय पर होने वाली मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर कडे सुरक्षा प्रबंध होंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम ले जाने वाले रूट पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रहेगी।
मतगणना कक्ष भी वेब कैमरे की नजर में होंगे। मतगणना स्थल पर अधिकृत प्रवेश पत्र धारक को ही प्रवेश दिया जाएगा।मतगणना स्थल परिसर जयवंती हाक्सर शासकीय महाविद्यालय के 100 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया के निष्पादन के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमनबीर सिंह बैंस द्वारा जिला दंडाधिकारी के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू की गई है।
यह आदेश 30 नवंबर को जारी होने के दिनांक से चार दिसंबर 2023 को प्रात: आठ बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र मतगणना स्थल परिसर के 100 मीटर दायरे में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतगणना केंद्र से 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा, आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध सुरक्षा कर्मियों, पुलिस एवं ऐसे विशेष पुलिस कर्मियों तथा शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी सेवाएं मतगणना के दौरान शांति एवं सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं।
मादक पदार्थ पर भी रहेगा प्रतिबंध
मतगणना स्थल पर धूम्रपान मद्यपान, गुटका पाउच जैसे अन्य मादक पदार्थ प्रतिबंधित किए गए हैं। मतगणना परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी भी प्रतिबंधित रहेगी। निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को छोडक़र मतगणना स्थल में किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल, आइफोन, आईपैड, लैपटाप, इत्यादि भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।यह भी पढे़ं- MP Exit Poll 2023: आंकड़ों में 'मामा' पर मेहरबान दिखी जनता, कहीं कांग्रेस दे रही बराबर की टक्कर; मगर पिक्चर अभी बाकी है...मतगणना का कार्य प्रात: आठ बजे से प्रारंभ होगा। सभी को निर्धारित समय के पूर्व ही मतगणना स्थल पर प्रवेश करना होगा। निर्धारित समय उपरांत किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 127 टेबल पर होगी पांच विधानसभा सीटों के मतों की गिनतीतीन दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में ईवीएम में बंद वोटों की गिनती जेएच कालेज में होगी। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर चुनाव आयोग के तय मापदंडों के अनुसार व्यवस्था बनाई गई है।