'ब्रह्मास्त्र' की रिलीज से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद कराईं यह 18 वेबसाइट्स, फिल्म लीक होने के डर से कोर्ट पहुंचे थे मेकर्स
ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले ही इसके मेकर्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से एक राहत की खबर आई है। कोर्ट ने फिल्म को लीक करने वाली 18 वेबसाइट्स को तुकंत बंद करने का आदेश दे दिया है।
By Ruchi VajpayeeEdited By: Updated: Mon, 05 Sep 2022 04:00 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' 9 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की पाइरेसी पर लगाम लगाने के लिए एक आदेश पारित किया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने ब्रह्मास्त्र के को-प्रोड्यूसर स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट का मानना है कि सिनेमाघरों में फिल्म की रिलीज के साथ ही इसका लीक हो जाना काफी दुखद है। इससे फिल्म मेकर्स के साथ-साथ सिनेमा वैल्यू को भी नुकसान पहुंचता है।
ब्रह्मास्त्र लीक को लेकर सख्त हुई कोर्ट
कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा- ' सिर्फ यह कहना कि पाइरेसी पर लगाम लगनी चाहिए, से कोई फायदा नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि हमें इससे निपटने की जरूरत है। ऐसी फेक वेबसाइट्स पर नकेल कसना बेहद जरूरी है।इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 से लेकर 18 तक इन फेक वेबसाइट या इनके लिए काम करने वाले सभी लोगों को किसी भी तरह से होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, री-ट्रांसमिटिंग, प्रदर्शन,देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराने, एक्सेस प्रदान करने और/या शेयर करने से रोका जाता है। जनता के लिए, इंटरनेट या किसी अन्य मंच के माध्यम से अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, या शेयर करना, फिल्म 'ब्रह्मास्त्र: भाग एक - शिव' और उससे संबंधित सामग्री को कॉपीराइट के उल्लंघन के तौर पर देखा जाएगा।
9 सितंबर को रिलीज होगी फिल्मबता दें कि इन प्राइरेसी को बढ़ावा देने वाली बेवसाइट्स और ऐप्स के बदौलत रिलीज होने वाली फिल्मों को काफी नुकसान होता है। रिलीज होने वाली लगभग सारी फिल्मों का प्राइरेटेड वर्जन वेबसाइट्स पर तुरंत अपलोड कर दिया जाता है। लाइगर, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, आरआरआर, केजीएफ 2 जाने कितने ही नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। कभी-कभी तो फिल्में रिलीज होने से पहले भी लीक हो जाती हैं। जिसका खामियाजा प्रोड्यूसर और डिस्ट्रिब्यूटर्स को झेलना पड़ता है। इन 18 बेवसाइट्स पर बैन के बाद उम्मीद की जा रही है कि पाइरेसी करने वालों के खिलाफ यह कड़ा कदम होगा।