Alia Bhatt ने चुराया है 'जिगरा' टाइटल? टीचर ने लगाया आरोप, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किसके हक में सुनाया फैसला
Alia Bhatt स्टारर फिल्म जिगरा (Jigra) थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म कुछ समय पहले लीगल प्रॉब्लम्स में फंस गई थी लेकिन अब जोधपुर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। राजस्थान के एक शख्स ने जिगरा के मेकर्स पर टाइटल चुराने का आरोप लगाया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब कोर्ट में जिगरा को लेकर फैसला सामने आ गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वसन बाला निर्देशित जिगरा (Jigra) सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई है। आलिया भट्ट और वेदांग रैना से सजी फिल्म लंबे समय से चर्चा में थी। यही नहीं, रिलीज से पहले यह कानूनी पचड़े में भी फंस गई थी, लेकिन अब आलिया भट्ट की मूवी को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, आलिया भट्ट की मूवी पर टाइटल चुराने का आरोप लगा था। राजस्थान के एक शख्स ने मेकर्स पर ट्रेडमार्क एक्ट के तहत टाइटल चुराने का आरोप लगाया था और केस दर्ज कर कोर्ट से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। जोधपुर के कमर्शियल कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
कानूनी पचड़े में आलिया भट्ट की फिल्म
इस फैसले के बाद मेकर्स ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खुद के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का हवाला दिया। धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने अभिलाषा बोरा और अन्य की सहायता से कहा कि अपीलकर्ता किसी भी तरह की वस्तु या सेवा का व्यापार नहीं कर रहा है, जिससे फिल्म बनाकर ट्रेडमार्क अधिनियम का उल्लंघन किया जा सके।यह भी पढ़ें- Jigra Box Office: आलिया की मूवी के लिए जेब ढीली करने का 'जिगरा' दिखा पाएंगे दर्शक? कितने नोटों की होगी बारिश
जिगरा के हक में फैसला
गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया और जिगरा के हक में फैसला सुनाया है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और मुन्नुरी लक्ष्मण की बेंच ने फैसले में कहा कि अदालत को प्रथम दृष्टया विश्वास है कि फिल्म का नाम वस्तुओं और सेवाओं के ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके बाद तय डेट पर जिगरा को रिलीज किया गया।