Adipurush Row: ‘अगली पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हो’, सेंसर बोर्ड और मेकर्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
Adipurush Controversy डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म ‘आदिपुरुष’ ( Adipurush) को लेकर विवाद कम नहीं हो रहा है। अधिवक्ता कुलदीप तिवारी ने फिल्म के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दर्ज की है जिसकी आज सुनवाई सोमवार को हुई । इस दौरान बेंच ने सेंसर बोर्ड और मेकर्स को जमकर फटकार लगाई। इस केस की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
By Aditi YadavEdited By: Aditi YadavUpdated: Tue, 27 Jun 2023 08:27 AM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush Controversy: फिल्म ‘आदिपुरुष’ (Adipurush) के डायलॉग्स को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। हाल में इस पर अधिवक्ता कुलदीप तिवारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दर्ज करवाई थी, जिस पर 26 जून को सुनवाई हुई। अब हाई कोर्ट बेंच ने फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड और मेकर्स को जमकर फटकार लगाई है।
हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड और मेकर्स को लगाई फटकार
सोमवार को लखनऊ में जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने कोर्ट को फिल्म में दिखाए गए आपत्तिजनक तथ्यों और संवाद के बारे में जानकारी दी। सेंसर बोर्ड की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अश्विनी सिंह से पूछा गया कि सेंसर बोर्ड क्या करता रहता है? कोर्ट ने कहा कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, आगे आने वाले पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहते हो?
क्या सेंसर बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है? कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ रामायण ही नहीं, बल्कि पवित्र कुरान, गुरु ग्रन्थ साहिब और गीता जी जैसे धार्मिक ग्रंथों को तो कम से कम बख्श दीजिए बाकी जो करते हैं, वो तो कर ही रहे हैं।
प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं आए नजर
कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर केउपस्थित नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने सेंसर बोर्ड द्वारा अभी तक जवाब ना दाखिल किये जाने पर भी आपत्ति जताई। साथ ही कोर्ट को फिल्म के आपत्तिजनक तथ्यों से अवगत कराया।रावण द्वारा चमगादड़ को मांस खिलाए जाने, सीता जी को बिना ब्लाउज के दिखाये जाने, काले रंग की लंका, चमगादड़ को रावण का वाहन बताए जाने, सुषेण वैद्य की जगह विभीषण की पत्नी को लक्ष्मण जी को संजीवनी देते हुए दिखाना, आपत्तिजनक संवाद और अन्य सभी तथ्यों को आज कोर्ट में रखा गया, जिस पर कोर्ट ने सहमति जतायी। इस केस की अगली सुनवाई 27 जून को होगी।