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Aryan Khan Drugs Case UPDATE: बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई कल के लिए स्थगित, आर्यन की ज़मानत पर अब फैसला कल

ड्रग्स केस में फंसे आर्यन ख़ान इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन के केस पर आज फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। 20 अक्टूबर को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने आर्यन की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी।

By Nazneen AhmedEdited By: Updated: Tue, 26 Oct 2021 06:20 PM (IST)
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Photo credit - ANI Twitter Account Photo
नई दिल्ली, जेएनएन। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन ख़ान इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन की ज़मानत पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुनवाई को कल यानी 27 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। अब इस केस में सुनवाई कल होगी।

बताते चलें कि 20 अक्टूबर को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने भी आर्यन की ज़मानत याचिका खारिज कर, उन्हें 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन इसी बीच आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल कर दी थी, जिस पर आज सुनवाई की गई थी।

Aryan Khan Bail Hearing LIVE UPDATES :

क्रूज ड्रग्स केस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है। आर्यन की ज़मानत अर्जी पर अब कल सुनवाई होगी।

‘मुझे किसी विवाद से कोई लेना-देना नहीं है, और ना ही मेरी एनसीबी से कोई शिकायत है। हम यहां खड़े हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये केस बेल के लिए पूरी तरह फिट है : मुकुल रोहतगी

‘आरोपी नंबर 17 का क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है’ - मुकुल रोहतगी

* 'मेरा सिर्फ दो लोगों के साथ कनेक्शन है। आरोपी नंबर 2 (अरबाज़ मर्चेंट) और आरोपी नंबर 17। अरोपी नंबर 17 तो क्रूज़ पर भी मौजूद नहीं था’ - मुकुल रोहतगी

* पंचनामा में मोबाइल फोन बरामद होने का कोई जिक्र नहीं है। हमने साफ बताया है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, हम वहां कैसे गए थे, हम कैसे गिरफ्तार हुए... कानून में कहा गया है कि कम मात्रा के लिए, अधिकतम सजा 1 साल (जेल) है। और कानून के अनुसार सेवन करने के लिए rehabilitation हैं : मुकुल रोहतगी।

‘और दूसरा आरोप जो मेरे (आर्यन) ऊपर लगाया गया है कि बहुत सारे लोग वहां ड्रग्स की कुछ मात्र के साथ पकडे़ गए, तो उनका आरोप है कि ये एक षड़यंत्र है। वो मेरे ऊपर ड्रग्स लेने का चार्ज नहीं लग रहे, बल्कि षडयंत्र का  चार्ज लगा रहे हैं और षडयंत्र भी आरोप नंबर 2 (अरबाज़) के साथ नहीं’ - मुकुल रोहतगी।

* 2018, 2019 और 2020 की वॉट्सऐप चैट्स को लेकर मुझ पर (आर्यन ख़ान) पर एक और आरोप लगाया गया है, लेकिन उन चैट्स का क्रूज़ केस से कोई लेना-देना नहीं है। क्रूज़ केस प्रतीक गाबा से शुरू होता है और वहीं, खत्म होता है। मेरी चैट्स और इस समय चल रहे क्रूज़ केस के बीच कोई संबंध नहीं है’ – मुकुल रोहतगी।

*'क्योंकि मेरे पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, मुझे (आर्यन ख़ान) गलत तरह से गिरफ्तार किया गया है। मेरे खिलाफ कहा गया है कि आरोप नंबर 2 (अरबाज़) मेरे साथ आया था और मैं उसके साथ कुछ ले रहा था। इसलिए मेरे ऊपर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया गया है’: मुकुल रोहतगी

* मुकुल रोहतगी ने आर्यन की तरफ से दलील पेश करते हुए कहा ‘आरोपी नंबर 2 (अरबाज मर्चेंट) के पास से 6 ग्राम चरस बरामद किया गया था, और मेरा (आर्यन) उसके साथ वहां पहुंचने के अलावा और कोई संबंध नहीं है। कोई रिकवरी नहीं हुई। ड्रग्स लेने का कोई सबूत नहीं है‘

‘ऐसा मालूम पड़ता है कि एनसीबी को पहले से सूचना थी कि क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वो वहां पूरी टीम के साथ पहुंचे थे': मुकुल रोहतगी

* कार्ट में आर्यन की तरफ से दलील पेश कर रहे पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी  ने कहा 'मुझे आज दोपहर जमानत याचिका पर एनसीबी के जवाब की एक प्रति मिली, मैंने उसका उत्तर दायर कर दिया है'।

* क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन ख़ान की ज़मानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आर्यन की तरफ से इस बार पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी दलील पेश कर रहे हैं।

* क्रूज़ ड्रग्स केस की सुनवाई के लिए एएसजी अनिल सिंह बॉम्बे हाई कोर्ट के कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं।

* क्रूज पर ड्रग्स केस की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने केवल 45 से 55 लोगों को कोर्ट रूम के अंदर आने की अनुमति दी है, जो इस केस से ताल्लुख़ रखते हैं। पुलिस कर्मियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अदालत कक्ष में भीड़भाड़ कम हो। आर्यन खान की जमानत अर्जी मामला क्रमांक 57 है।

* बॉम्बे हाई कोर्ट में आज आर्यन का की तरफ से दलील पेश कर रहे पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी अपनी टीम के साथ कोर्ट पहुंच चुके हैं।

* भ्रष्टाचार और नौकरी के लिए कागज़ात में हेराफेरी करने के आरोप झेल रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर समीर वानखेड़े आज दिल्ली एनसीबी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। जहां कुछ देर पूछताछ के बाद वो वहां से रवाना हो गए।

* एनसीबी ने अपने एफिडेविट में एक बार फिर आर्यन की ज़मानत का विरोध किया है। एनसीबी का कहना है, ‘एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट चल रहा है और एजेंसी को इसका पता लगाने के लिए समय चाहिए। जमानत मिलने पर आर्यन जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं'।

* क्रूज़ ड्रग्स केस पर सेकंड हाफ के बाद सुनवाई होने की संभावना है।

* आर्यन की ओर से मजिस्ट्रेट कोर्ट और स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में अब तक सतीश मानशिंदे और अमित देसाई ने ज़मानत याचिका दायर की थी, लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी दलील पेश करेंगे और शाह रुख ख़ान के बेटे को ज़मानत दिलवाने की कोशिश करेंगे।

आपको बताते चलें कि आर्यन की ज़मानत के लिए उनके वकील अब तक कई बार ज़मानत याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन हर बार कोर्ट ने किसी न किसी वजह से उनकी याचिका खारिज कर दी है। आखिरी बार 20 अक्टूबर को इस केस में सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने आर्यन की ज़मानत अर्जी ख़ारिज की थी। हालांकि, उस दिन सबको लग रहा था कि आर्यन रिहा हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट का ज़मानत याचिका खारिज करने का फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला था।

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कहां से फंसा आर्यन पर एनसीबी का शिकंजा:

2 अक्टूबर की रात को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज़ शिप पर छापा मारा था जहां से उन्होंने शाह रुख ख़ान के लाडले बेटे आर्यन ख़ान उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत कुल 8 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद 3 अक्टूबर को इन सभी को गिरफ़्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक दिन की एनसीबी हिरासत में भेज दिया। इसके बाद 4 अक्टूबर को आर्यन की ज़मानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन एनसीबी ने पूछताछ का हवाला देते हुए आर्यन की कस्टडी मांगी और उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई।

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7 अक्टूबर को आर्यन की ज़मानत याचिका पर फिर सुनवाई हुई और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिर ज़मानत याचिका खारिज करते हुए आर्यन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान आर्यन समेत सभी आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। उधर आर्यन के वकील ने सतीश मानशिंदे और अमित देसाई ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट में ज़मानत के लिए याचिका पेश की लेकिन यहां से भी ज़मानत नहीं मिल सकी। जिसके बाद 20 अक्टूबर को ही आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। अब आज आर्यन की रिहाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा।