Bhuj:The Pride of India को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, अवैध स्ट्रीमिंग करनी होगी बंद, पढ़ें पूरी खबर
Bhuj The Pride of India भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय देवगन की अहम भूमिका है। इस फिल्म को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश देकर फिल्म की अवैध स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। यह फिल्म 700 के करीब वेबसाइट पर उपलब्ध थी।
By Jagran NewsEdited By: Rupesh KumarUpdated: Thu, 17 Nov 2022 09:59 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। Bhuj:The Pride of India: अजय देवगन और संजय दत्त की फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 700 वेबसाइट जो कि अवैध तरीके से फिल्म की स्ट्रीमिंग कर रही थी, अब उन्हें हमेशा के लिए इसे अपने डोमेन से हटाना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह में पारित किया है।
फिल्म के निर्माता ने अवैध स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की थी
गौरतलब है कि फिल्म के निर्माता ने एक केस दायर कर अवैध तरीके से फिल्म को स्ट्रीम कर रही वेबसाइट पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके पहले अगस्त में कोर्ट ने एक अंतरिम इंजक्शन आर्डर पारित किया था। इसमें कोर्ट ने 42 वेबसाइट पर रोक लगाई थी। उन्होंने ऐसा कॉपीराइट और ब्रॉडकास्ट के नियमों की अनदेखी होने पर किया था। हालांकि बाद में पाया गया कि 689 और वेबसाइटों पर यह अवैध तरीकों से स्ट्रीम हो रही है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्माता की बात को सही माना है
कोर्ट ने निर्माता की बात को सही मानते हुए इस मामले में आदेश निर्माता के पक्ष में दिया है। अब इस फिल्म को हमेशा के लिए अवैध वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन साइटों पर या फिल्म अवैध तरीके से दिखाई जा रही है। उनके डोमेन नेम या तो सस्पेंड कर दिये जाए या लॉक कर दिये जाए। इसके पहले फिल्म के निर्माता ने कोर्ट में कहा था कि अगर अवैध तरीके से फिल्म दिखाती जाती रही तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए इसे रोकना जरूरी है।यह भी पढ़ें: Neena Gupta ने कराया दांतों का ट्रीटमेंट, एनेस्थीसिया के बाद बात करने में कर रही थीं संघर्ष, देखें वीडियो