Anil Kapoor की इजाजत के बिना 'मजनू भाई' भी बोलना पड़ेगा भारी, एक्टर के हक में आया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
Anil Kapoor बड़ी-बड़ी शख्सियत के नामों का अक्सर सोशल मीडिया पर गलत तरह से इस्तेमाल किया जाता है और AI के आने से ये समस्या और भी बढ़ गयी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ लोग एक्टर्स की आवाज और नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जिस पर हाल ही में अनिल कपूर ने एक्शन लिया था और दिल्ली हाई कोट ने उनके हक में फैसला सुनाया।
By Tanya AroraEdited By: Tanya AroraUpdated: Wed, 20 Sep 2023 05:19 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। Anil Kapoor Delhi High Court: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)का इस्तेमाल आज के समय में काफी बढ़ चुका है, जिसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। खासकर बड़ी-बड़ी हस्तियों को इसका भुगतान करना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल कर बड़ी-बड़ी हस्तियों की आवाज और फोटोज को उसमें मौफ्ड करके कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं।
AI का इस्तेमाल लोग कुछ लोग इतनी चालाकी से करते हैं कि असल और फेक में फर्क पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। AI के बढ़ते इस्तेमाल का असर सितारों की छवि को भी हार्म करता है, जिसकी वजह से अब कई सितारों ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए अनिल कपूर ने दिल्ली हाई कोट में याचिका दायर की थी।
अनिल कपूर की इजाजत के बिना नहीं कर सकेंगे उनके नाम का इस्तेमाल
अनिल कपूर ने कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एक्टर ने कोर्ट से उनके नाम, इमेज और निक नेम और आवाज की सुरक्षा की मांग कोर्ट की थी। अब बुधवार को दिल्ली हाई कोट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है और अनिल कपूर के हक में निर्णय देते हुए उनके नाम, फोटो, आवाज और उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीजों को बिना उनकी इजाजत के इस्तेमाल करने पर संस्थानों पर रोक लगा दी है।यह भी पढ़ें: Mister India 2: शेखर कपूर को मिस्टर इंडिया 2 बनाने के लिए ऑफर हुए 300 करोड़, डायरेक्टर ने दिया ये जवाब
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कई वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म पर अपना जजमेंट पास करते हुए अवैध तरह से किसी भी सेलिब्रिटीज के नाम, आवाज या फोटोज के इस्तेमाल को गलत बताया है। उन्हें टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने एक्टर के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किसी सेलिब्रिटीज के नाम का इस्तेमाल करना अवैध है।