Hamare Baarah: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'हमारे बारह' की रिलीज पर लगी रोक हटाई, कहा- महिलाओं के उत्थान के लिए है फिल्म
हमारे बारह अपने कंटेंट के कारण बुरी तरह विवाद में घिर गई थी। फिल्म का ट्रेलर जैसे ही सामने आया फिल्म को लेकर विरोध शुरू हो गया। यहां तक कि मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने रिलीज के एक दिन पहले हमारे बारह पर रोक लगा दी। हालांकि अब फिल्म को बॉम्बे हाइ कोर्ट ने राहत दे दी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादों में घिरी अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' के लिए राहत भरी खबर आई है। फिल्म की रिलीज पर लगी रोक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने हटा दिया है। इसके साथ ही 'हमारे बारह' को महिलाओं का उत्थान करने वाली फिल्म बताया है।
'हमारे बारह' 14 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ठीक एक दिन पहले कोर्ट ने रिलीज पर रोक लगा दी। वहीं, अब फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी गई है।
'हमारे बारह' को मिली रिलीज की अनुमति
'हमारे बारह' के ट्रेलर रिलीज से ही फिल्म विवादों में घिर गई थी। फिल्म पर आरोप लगे थे कि ये इस्लाम धर्म और शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं का अपमान करती है। मामला जब बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा, तो 'हमारे बारह' की रिलीज पर रोक लगी, लेकिन सुनवाई चल रही थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को ही सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वहीं, बुधवार को फैसला सुनाते हुए 'हमारे बारह' को रिलीज की अनुमति दे दी।यह भी पढ़ें- Hamare Baarah: सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज से एक दिन पहले ''हमारे बारह'' पर लगाई रोक, टीजर के कंटेंट को बताया आपत्तिजनक
महिलाएं के उत्थान के लिए है फिल्म
जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन ने 'हमारे बारह' की रिलीज की अनुमति देते हुए कहा कि ये मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती है और न ही कुरान की शिक्षाओं को लेकर कोई गलत बात करती है। न्यायालय ने कहा कि ये फिल्म, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण के कारण जबरदस्त चर्चा का विषय हुई है, असल में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से बनाई गई है।